मुंगेर: कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए डीएम ने राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार मुंगेर जिले में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही दुकानों को खुलने का आदेश दिया है, जबकि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल भी आम जनों के लिए बंद रहेगा.
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कोविड नियमों का सख्ती से करना होगा पालन
जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर डीएम ने मुंगेर जिले में भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. इस संबंध में देर शाम डीएम रचना पाटिल ने बताया- 'सरकार के विशेष सचिव के निर्देश के अनुसार मुंगेर जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी.'
रेस्टोरेंट, ढाबा भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे. पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड-19 बचाव के नियमों का पालन करना जरूरी होगा. इसके अलावा निजी कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यवसाय कार्यालय को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे.
नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई
मुंगेर की डीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 151 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 179 के प्रावधानों के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक मुंगेर दिए गए आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन करवाने के लिए संबंधित थाना में अपने स्तर पर निर्देशिक करेंगे. साथ ही भीड़भाड़ वाले जगह जैसे कि फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बलों की नियुक्ति की जाएगी.