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Munger News: पूर्व विधायक की भतीजी और उसके प्रेमी की हत्या मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा, 3 आरोपी रिहा

मुंगेर में पूर्व विधायक की भतीजी और उसके ब्वायफ्रेंड की हत्या मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया. दुष्कर्म में नाकाम होने पर दोषी ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने सबुत के अभाव में तीन आरोपी को रिहा कर दिया.

प्रेमी युगल की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
प्रेमी युगल की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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Published : May 2, 2023, 11:02 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में पूर्व विधायक की भतीजी और उसके प्रेमी की हत्याकांड (murder of ex MLA niece and her lover) के मामले में मंगलवार को मुंगेर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद दानिश को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला 3 साल 6 महीने पहले का है.

ये भी पढ़ें- दुष्कर्म में नाकाम होने पर RJD विधायक की भतीजी और उसके ब्वायफ्रेंड को दोस्तों ने ही मार दी गोली

प्रेमी युगल की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा: तत्कालीन मुंगेर के राजद विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी रिया उर्फ ट्विंकल (23 वर्ष) और उसके प्रेमी मोहम्मद आसिफ (25 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की गई थी. रिया और मोहम्मद आसिफ 3 साल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों राजस्थान के कोटा शहर में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान दोनों में प्यार हुआ. घटना के 1 साल पहले दोनों अपने घर मुंगेर आए थे. इसके बाद रिया मेडिकल की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई. वहीं आसिफ लखनऊ में रहकर मेडिकल की तैयारी करने लगा.

दोषी को उम्रकैद की सजा: घटना से 3 महीने पहले दिल्ली में रिया की तबीयत बिगड़ी, इसके बाद वह मुंगेर अपने घर आ गई थी. इधर आशिक भी कुछ दिन पहले ही अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने मुंगेर आया था. इस बीच दोनों की मुलाकात होने लगी. 20 सितंबर 2019 की रात में आसिफ ने अपने दोस्त मोहम्मद दानिश को हथियार लेकर सुनसान बगीचे में बुलाया था. आसिफ हथियार के साथ रील्स वीडियो बनाना चाहता था, मोहम्मद दानिश तो वहां पहुंचा ही साथ में उसने अपने तीन दोस्तों को भी वहां लेकर आ गया.

शराब पार्टी के बाद दोस्त ने की थी हत्या: घटनास्थल पर सभी ने शराब पार्टी की, इसी बीच आसिफ की गर्लफ्रेंड रिया भी वहां पहुंच गई. शराब के नशे में मोहम्मद दानिश की नियत बिगड़ गई और दानिश ने रिया के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, जिसका आसिफ और रिया ने विरोध किया. इसी विरोध के चलते दानिश ने रिया और उसके प्रेमी आसिफ की कनपटी में गोली मार दी. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के दो दिन बाद पुलिस ने किया था खुलासा: हत्या के पहले दिन मामले को पुलिस ने आत्महत्या करार दिया था, लेकिन जांच में दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया. वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल से पुलिस ने जो सामान बरामद किए थे, उसके अनुसार वहां पर कई लोगों की मौजूदगी का पता चला था. हत्या के 2 दिन बाद तत्कालीन एसपी गौरव मंगला ने हत्या का खुलासा किया था.

सबुत के अभाव में तीन आरोपी बरी: मामले की जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कई निरोध मिले थे. साथ में प्लास्टिक की खाली गिलास और शराब की बोलत भी बरामद की गई थी. पुलिस ने बाद में दानिश के पास से उस पिस्टल को भी बरामद किया था, जिससे दोनों को गोली मारी गई थी. पहले 4 आरोपी बनाए गए थे, बाद में कोर्ट में सबूत के अभाव में 3 लोगों को बरी कर दिया. कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद दानिश को 28 अप्रैल 2023 को दोषी करार दिया और आज उसे उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में पूर्व विधायक की भतीजी और उसके प्रेमी की हत्याकांड (murder of ex MLA niece and her lover) के मामले में मंगलवार को मुंगेर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद दानिश को उम्र कैद की सजा सुनाई है. वहीं 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला 3 साल 6 महीने पहले का है.

ये भी पढ़ें- दुष्कर्म में नाकाम होने पर RJD विधायक की भतीजी और उसके ब्वायफ्रेंड को दोस्तों ने ही मार दी गोली

प्रेमी युगल की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा: तत्कालीन मुंगेर के राजद विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी रिया उर्फ ट्विंकल (23 वर्ष) और उसके प्रेमी मोहम्मद आसिफ (25 वर्ष) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की गई थी. रिया और मोहम्मद आसिफ 3 साल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों राजस्थान के कोटा शहर में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान दोनों में प्यार हुआ. घटना के 1 साल पहले दोनों अपने घर मुंगेर आए थे. इसके बाद रिया मेडिकल की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई. वहीं आसिफ लखनऊ में रहकर मेडिकल की तैयारी करने लगा.

दोषी को उम्रकैद की सजा: घटना से 3 महीने पहले दिल्ली में रिया की तबीयत बिगड़ी, इसके बाद वह मुंगेर अपने घर आ गई थी. इधर आशिक भी कुछ दिन पहले ही अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने मुंगेर आया था. इस बीच दोनों की मुलाकात होने लगी. 20 सितंबर 2019 की रात में आसिफ ने अपने दोस्त मोहम्मद दानिश को हथियार लेकर सुनसान बगीचे में बुलाया था. आसिफ हथियार के साथ रील्स वीडियो बनाना चाहता था, मोहम्मद दानिश तो वहां पहुंचा ही साथ में उसने अपने तीन दोस्तों को भी वहां लेकर आ गया.

शराब पार्टी के बाद दोस्त ने की थी हत्या: घटनास्थल पर सभी ने शराब पार्टी की, इसी बीच आसिफ की गर्लफ्रेंड रिया भी वहां पहुंच गई. शराब के नशे में मोहम्मद दानिश की नियत बिगड़ गई और दानिश ने रिया के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, जिसका आसिफ और रिया ने विरोध किया. इसी विरोध के चलते दानिश ने रिया और उसके प्रेमी आसिफ की कनपटी में गोली मार दी. जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के दो दिन बाद पुलिस ने किया था खुलासा: हत्या के पहले दिन मामले को पुलिस ने आत्महत्या करार दिया था, लेकिन जांच में दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया. वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल से पुलिस ने जो सामान बरामद किए थे, उसके अनुसार वहां पर कई लोगों की मौजूदगी का पता चला था. हत्या के 2 दिन बाद तत्कालीन एसपी गौरव मंगला ने हत्या का खुलासा किया था.

सबुत के अभाव में तीन आरोपी बरी: मामले की जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कई निरोध मिले थे. साथ में प्लास्टिक की खाली गिलास और शराब की बोलत भी बरामद की गई थी. पुलिस ने बाद में दानिश के पास से उस पिस्टल को भी बरामद किया था, जिससे दोनों को गोली मारी गई थी. पहले 4 आरोपी बनाए गए थे, बाद में कोर्ट में सबूत के अभाव में 3 लोगों को बरी कर दिया. कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद दानिश को 28 अप्रैल 2023 को दोषी करार दिया और आज उसे उम्र कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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