मुंगेर: एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त पाण्डेय ने मुंगेर जिला के धरहरा प्रखंड क्षेत्र के सारोबाग गांव निवासी पवन तांती के हत्या मामले फैसला सुनाया. पूर्व से सजायफ्ता राणा यादव सहित मटुकी यादव, नीरू राम और संतोष मांझी को हत्या करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, साक्ष्य को छिपाने के आरोप में एससी-एसटी के विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है,
पवन तांती हत्याकांड में SC-ST कोर्ट ने सुनाया फैसला: विभिन्न-विभिन्न धाराओं में सभी आरोपियों पर चालीस-चालीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन पक्ष से एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण प्रसाद ने बताया कि सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी.
ऐसे किया गया था मर्डर, पूछताछ में हुआ था खुलासा: सारोबाग गांव के जमीन कारोबारी व विपक्षी पवन तांती की हत्या के संबंध में राणा यादव ने 24 सितंबर 2018 को स्वीकृति बयान दिया था, जिसमें उसने बताया था कि पवन तांती का मित्र मटूकी यादव एक लाख रुपये के प्रलोभन पर पवन तांती को 18 सितंबर 2018 को निर्धारित जगह पर लेकर आया था. जिसके बाद राणा यादव ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पवन तांती की हत्या कर दी और शव को हवेली खड़गपुर के मुशहरी में संतोष मांझी के घर में गाड़ दिया था. पुलिस ने पांच दिन के बाद शव को बरामद किया था.
रेलवे में शिकायत करने के कारण हुई थी हत्या: सारोबाग गांव में तांती परिवार में राणा यादव ने सर्वप्रथम रेल कर्मी बंमबम तांती की हत्या कर के उसकी पत्नी पूजा देवी से शादी कर ली थी. फिर इस मामले में राणा यादव सहित अन्य अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गये थे. दुसरी शादी के बाद पूजा देवी ने रेलवे में अपने दिवंगत पति बंमबम तांती के बदले नौकरी एवं अन्य लाभ की मांग की.
पूजा की इस मांग का पवन तांती ने विरोध किया था. बता दें कि पवन तांती की हत्या मामले में गवाह उसके चाचा शुत्रधन तांती के हत्या मामले में पूर्व से राणा यादव सहित 12 आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.
पढ़ें- मुजफ्फरनगर दंगे के दो मुकदमों में छह आरोपी बरी, दो की हो चुकी है मौत, 10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला