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बिहार: अमेरिकी नागरिक को मधुबनी CJM कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

बीते साल 2018 में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक को लेकर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत में उसे सजा सुनाई गई है. वहीं, गिरफ्तार डेविड के वकील राम शरण साह ने बताया कि केस के जजमेंट आने के बाद उस पर फिर से वरीय अदालत याचिका दायर की जायेगी. जहां से उसे राहत मिलेगी.

गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक
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Published : Sep 9, 2019, 7:39 PM IST

मधुबनी: अमेरिकी नागरिक कियूंग डेविड दुहयन को बिना वीजा भारत में दाखिल होने पर जिले की सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है और 2000 रूपये जुर्माना सुनाया है. गौरतलब है कि एसएसबी जवान ने भारतीय सीमा में घुसे अमेरिकी नागरिक को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खोना बीओपी के पास 19 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार डेविड के पास वीजा भी नहीं था.

वरीय न्यायालय में करेगा अपील
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत में उसे सजा सुनाई गयी है. वहीं, डेविड के वकील राम शरण साह ने बताया कि केस के जजमेंट आने के बाद उस पर फिर से वरीय न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी. जिसमें उसे राहत मिल सकती है.

madhubani news
व्यवहार न्यायालय मधुबनी

2018 में ही हुआ था गिरफ्तार
बता दें कि डेविड 20 मार्च 2018 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. उसके पास से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अमेरिकी, कोरियन और नेपाली करेंसी बरामद की गई थी. साथ ही उसके पास से दिशा सूचक यंत्र और अन्य सामान भी बरामद हुआ था. बासोपट्टी थाना में एसएसबी के अधिकारी ने डेविड के खिलाफ फारेनर्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसपर अब जाकर सुनवाई हुई है.

जानकारी देते डेविड के अधिवक्ता

डेविड के पास से मिले थे यह सामान
डेविड के पास से 1919 अमेरिकन डाॅलर, 56070 कोरियन रुपया, 2665 नेपाली रुपया जब्त किया गया था. जिसके बाद एसएसबी ने उसे पकड़ लिया था, हालांकि बाद में कोर्ट ने स्थानीय जमानतदार की शर्त पर उसे कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

मधुबनी: अमेरिकी नागरिक कियूंग डेविड दुहयन को बिना वीजा भारत में दाखिल होने पर जिले की सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है और 2000 रूपये जुर्माना सुनाया है. गौरतलब है कि एसएसबी जवान ने भारतीय सीमा में घुसे अमेरिकी नागरिक को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खोना बीओपी के पास 19 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार डेविड के पास वीजा भी नहीं था.

वरीय न्यायालय में करेगा अपील
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत में उसे सजा सुनाई गयी है. वहीं, डेविड के वकील राम शरण साह ने बताया कि केस के जजमेंट आने के बाद उस पर फिर से वरीय न्यायालय में याचिका दायर की जायेगी. जिसमें उसे राहत मिल सकती है.

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व्यवहार न्यायालय मधुबनी

2018 में ही हुआ था गिरफ्तार
बता दें कि डेविड 20 मार्च 2018 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. उसके पास से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अमेरिकी, कोरियन और नेपाली करेंसी बरामद की गई थी. साथ ही उसके पास से दिशा सूचक यंत्र और अन्य सामान भी बरामद हुआ था. बासोपट्टी थाना में एसएसबी के अधिकारी ने डेविड के खिलाफ फारेनर्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसपर अब जाकर सुनवाई हुई है.

जानकारी देते डेविड के अधिवक्ता

डेविड के पास से मिले थे यह सामान
डेविड के पास से 1919 अमेरिकन डाॅलर, 56070 कोरियन रुपया, 2665 नेपाली रुपया जब्त किया गया था. जिसके बाद एसएसबी ने उसे पकड़ लिया था, हालांकि बाद में कोर्ट ने स्थानीय जमानतदार की शर्त पर उसे कोर्ट ने जमानत दे दी थी.

Intro:अमेरिकी नागरिक को आज मधुबनी सीजेएम कोर्ट ने फैसला 5 साल की


Body:मधुबनी
अमेरिकी नागरिक कियूंग डेविड दुहयन को 5 साल की सजा एवं ₹2000 जुर्माना किया गया है ।भारतीय सीमा में बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खोना बीओपी के समीप एसएसबी जवान के द्वारा 19 मार्च 2018 को गिरफ्तार किया था।अमेरिकी नागरिक डेविड वार्नर को आज कोर्ट ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने डेबिदपर ₹2000 का जुर्माना भी लगाया है ।अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया है बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से केंद्रीय मामले के सरकारी वकील राजेंद्र तिवारी तथा डेविड की ओर से वकील रामशरण साह की ने बहस की।डेविड 20 मार्च 2018 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है । डेविड के तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अमेरिकी एवं नेपाली करेंसी के साथ दिशा सूचक यंत्र एवं अन्य सामान भी बरामद हुआ था बासोपट्टी थाना में एसएसबी के अधिकारी श्यामाचरण बर्मन एक्ट की धारा 14 के तहत डेविड के खिलाफ मामला दर्ज कराया था उसके पास वीजा नहीं था एवं उसके पास से 1919 अमेरिकन डॉलर 56070 कोरियन रुपये, एबं 2665 नेपाली रुपये बरामद किया गया था। डेविड दुहयन के वकील रामशरण शाह ने बताया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रश्मि की अदालत ने फैसला सुनाया है इसमें उन्हें 5 वर्ष की सजा एवं 2 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया गया है। मैं फिर आगे अपील करूँगा।
बाइट राम शरण साह,अधिवक्ता डेविड
राजकुमार झा
मधुबनी


Conclusion:
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