मधुबनीः बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे अविनाश कुमार के साथ मारपीट के मामले (Madhubani judge attack case) में आरोपी पुलिस अधिकारियों की कोर्ट में पेशी हुई. CID टीम ने शुक्रवार देर शाम दोनों आरोपी पुलिस अधिकारी घोघरडीहा एसएचओ गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु शर्मा को डीएमसीएस से झंझारपुर एसीजेएम प्रथम अजय शंकर प्रसाद की अदालत में पेश किया.
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जिसके बाद मधुबनी से आई पांच सदस्यीय अधिवक्ता की टीम ने पेशी के बाद अपना पक्ष रखा. इस मामले में सुनवाई होने के करीब 2 घंटे के बाद आरोपियों को जेल भेजने का आदेश एसीजीएम फर्स्ट कोर्ट के (Accused Police Officers Sent To Jail) द्वारा दिया गया. सीआईडी एसपी, एएसपी भी टीम के साथ मुस्तैद रहे. आदेश मिलने के बाद सीआईडी की टीम ने दोनों आरोपियों को झंझारपुर उपकारा लाया.
बता दें कि बीते 18 नवंबर को व्यवहार न्यायालय झंझारपुर एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के चैंबर में घुसकर घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल प्रसाद यादव और एसआई अभिमन्यु शर्मा ने मारपीट की थी. एडीजे ने अपनी शिकायत में कहा था कि एसएचओ और एसआई ने पहले उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, इसके बाद मारपीट करने लगे.
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एसएओ के द्वारा जज पर रिवॉल्वर तानने का भी आरोप है. एडीजे अविनाश कुमार ने घटना के दिन ही पटना हाईकोर्ट को पत्र भेज पूरी घटना की जानकारी दी थी. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और बिहार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के एसपी को नोटिस जारी किया था. इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी बिना मधुबनी पुलिस के हस्तक्षेप के सीआईडी की टीम को दे दी गई है.
बता दें कि शुक्रवार को सीआईडी की टीम झंझारपुर पहुंचकर एडीजे अविनाश कुमार से पूछताछ की. करीब तीन घंटे तक यह पूछताछ चलती रही. पूछताछ में सीआईडी के एसपी शैलश कुमार, एएसपी राजेश कुमार के साथ दो इंस्पेक्टर और दो वीडियोग्राफर शामिल थे.
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