किशनगंज: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार कक्ष में बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय और लेखा संधारण को लेकर चर्चा की गई.
चुनाव को लेकर चर्चा
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम ने विधानसभा आम निर्वाचन के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि किशनगंज जिलान्तर्गत चारों विधानसभा का चुनाव फेज-3 में 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी. बता दें पूर्व में मतदान की अवधि पूर्वाहन 7 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच होती थी. लेकिन इस बार कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के निमित्त चुनाव आयोग ने एक घंटे की अवधि विस्तारित की है.
7 नवंबर को मतदान
डीएम ने कहा कि जिला स्तर पर निर्वाची पदाधिकारी की ओर से अधिसूचना की तिथि 13 अक्टूबर, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, संवीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर, अभ्यर्थी नाम वापसी की तिथि 23 अक्टूबर, मतदान की तिथि 7 नवंबर और मतगणना की तिथि 10 नवंबर होगी.
मतदान करने की सुविधा
डीएम ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के आलोक में मतदान के अंतिम एक घंटे में कोविड-19 संक्रमित निर्वाचकों को मतदान करने की सुविधा होगी. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. दिव्यांग मतदाता, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं को परंपरागत तरीके से मतदान करने के अलावे पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है.
पोस्टल बैलेट से मतदान
80 वर्ष के ऊपर, दिव्यांग, कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे. बशर्ते अधिसूचना के बाद निर्धारित अवधि के अंदर उन्हें अपनी सहमति विहित प्रपत्र 12 डी में देनी होगी. कोविड-19 के संदर्भ में इस बार उम्मीदवार नामांकन पत्र मैनुअल और ऑनलाइन किसी तरीके से भर सकेंगे.
दो वाहन का प्रयोग
नामांकन ऑनलाइन किया जाता है. तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुन: निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए उपस्थापित किया जाएगा. नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केंद्र पर आने की अनुमति दी जाएगी.
इस दौरान मात्र दो वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा. वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है ,उन्हें और संबंधित राजनीतिक दल को इससे संबंधित सूचना प्रपत्र में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने खर्च पर देनी होगी. इसमें आए खर्च को अपने निर्वाचन में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा.