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पूर्व मंत्री आरएन सिंह और MLA संजीव कुमार बरी, आचार संहिता उल्लंघन का मामला - MP MLA Court Khagaria

खगड़िया में एमपी एमएलए कोर्ट से पूर्व मंत्री आरएन सिंह और परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार को आचार संहिता के एक पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

रबता विधायक डॉ संजीव कुमार आचार संहिता मामले में बरी
रबता विधायक डॉ संजीव कुमार आचार संहिता मामले में बरी
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Published : Aug 24, 2022, 11:53 AM IST

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Khagaria) ने आचार संहिता के एक पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री और विधायक बरी कर दिया. पूर्व मंत्री आरएन सिंह (Former Minister RN Singh) और परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार पर आचार संहिता का एक पुराना मामला था. मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया. कोर्ट से दोषमुक्त किए जाने पर विधायक डॉ संजीव कुमार ने न्यायालय के प्रति आस्था जताते हुए धन्यवाद किया है.

ये भी पढ़ेंः आचार संहिता के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह समेत 4 कोर्ट से बरी

क्या था मामलाः मामले को लेकर अधिवक्ता नरेंद्र सनगही ने बताया कि 2015 के एमलसी चुनाव में विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव प्रचार समय सीमा के बाद करने का आरोप था. वहीं दूसरे केस में पूर्व मंत्री आरएन सिंह एवं विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव के दौरान बिना अनुमति के काफिले से परबत्ता आने पर केस तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया था. इन दोनों केस में साक्ष्य के आभव में दोष मुक्त किया गया.

''लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है. खुशी है कि न्यायालय ने उनकी भी बात को कानूनी रूप से लिया . मैं न्यायालय के प्रति आस्था जताते हुए धन्यवाद करता हूं ''- डॉ संजीव कुमार, विधायक, परबत्ता

विधायक ने जताई खुशीः दोषमुक्त किए जाने पर डॉ संजीव कुमार ने न्यायालय का धन्यवाद किया और खुशी जताई. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है. खुशी है कि न्यायालय ने उनकी भी बात को कानूनी रूप से लिया. इस अवसर पर एमलसी प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि ध्रुव कुमार शर्मा,जदयू, सोसल मीडिया प्रभारी साकेत कुमार, प्रेम रंजन सिंह,मिथलेश कुमार, गोविंद सिंह, रवि यादव,मुखिया राजीव कुमार सिंह ने इस पर खुशी जताई.

''2015 के एमलसी चुनाव में विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव प्रचार समय सीमा के बाद करने का आरोप था. वहीं दूसरे केस में पूर्व मंत्री आर एन सिंह एवं विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव के दौरान बिना अनुमति के काफिले से परबत्ता आने पर केस तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया था. इन दोनों केस में साक्ष्य के आभव में दोष मुक्त किया गया ''- नरेंद्र सनगही, अधिवक्ता

ये भी पढ़ेंः पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और उनके भाई कोर्ट में पेश, ये है मामला

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Khagaria) ने आचार संहिता के एक पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व मंत्री और विधायक बरी कर दिया. पूर्व मंत्री आरएन सिंह (Former Minister RN Singh) और परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार पर आचार संहिता का एक पुराना मामला था. मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया. कोर्ट से दोषमुक्त किए जाने पर विधायक डॉ संजीव कुमार ने न्यायालय के प्रति आस्था जताते हुए धन्यवाद किया है.

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क्या था मामलाः मामले को लेकर अधिवक्ता नरेंद्र सनगही ने बताया कि 2015 के एमलसी चुनाव में विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव प्रचार समय सीमा के बाद करने का आरोप था. वहीं दूसरे केस में पूर्व मंत्री आरएन सिंह एवं विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव के दौरान बिना अनुमति के काफिले से परबत्ता आने पर केस तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया था. इन दोनों केस में साक्ष्य के आभव में दोष मुक्त किया गया.

''लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है. खुशी है कि न्यायालय ने उनकी भी बात को कानूनी रूप से लिया . मैं न्यायालय के प्रति आस्था जताते हुए धन्यवाद करता हूं ''- डॉ संजीव कुमार, विधायक, परबत्ता

विधायक ने जताई खुशीः दोषमुक्त किए जाने पर डॉ संजीव कुमार ने न्यायालय का धन्यवाद किया और खुशी जताई. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है. खुशी है कि न्यायालय ने उनकी भी बात को कानूनी रूप से लिया. इस अवसर पर एमलसी प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि ध्रुव कुमार शर्मा,जदयू, सोसल मीडिया प्रभारी साकेत कुमार, प्रेम रंजन सिंह,मिथलेश कुमार, गोविंद सिंह, रवि यादव,मुखिया राजीव कुमार सिंह ने इस पर खुशी जताई.

''2015 के एमलसी चुनाव में विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव प्रचार समय सीमा के बाद करने का आरोप था. वहीं दूसरे केस में पूर्व मंत्री आर एन सिंह एवं विधायक डॉ संजीव कुमार के ऊपर चुनाव के दौरान बिना अनुमति के काफिले से परबत्ता आने पर केस तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया था. इन दोनों केस में साक्ष्य के आभव में दोष मुक्त किया गया ''- नरेंद्र सनगही, अधिवक्ता

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