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कटिहार: सहकर्मी से मारपीट के आरोप में सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क बर्खास्त

एनजेपी में पोस्टेड सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार पर 2017 में अपने सहकर्मी बंधन उरांव के साथ मारपीट का आरोप लगा था.

katihar railway division
कटिहार रेल मंडल
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Published : Feb 11, 2020, 12:20 PM IST

कटिहार: जिले में रेल मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वे कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी में पदस्थापित थे.

क्या है मामला?
ये कार्रवाई सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क पर अपने सहकर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में की गई है. जहां एनजेपी में पोस्टेड सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार पर 2017 में अपने सहकर्मी बंधन उरांव के साथ मारपीट का आरोप लगा था. साथ ही केस दर्ज हुआ था. इसके बाद वर्ष 2018 में स्थानीय न्यायालय ने आरोप को सही पाते हुए रेलवे को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.

देखें रिपोर्ट

फैसले के खिलाफ दी थी अर्जी
बता दें कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरोपी अविनाश कुमार ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. लेकिन वरीय अदालत की ओर से कार्रवाई पर स्टे का ऑर्डर दे दिया गया. जिससे सुनवाई के दौरान अदालत में वे मुकदमा हार गए.

कटिहार: जिले में रेल मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वे कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी में पदस्थापित थे.

क्या है मामला?
ये कार्रवाई सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क पर अपने सहकर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में की गई है. जहां एनजेपी में पोस्टेड सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार पर 2017 में अपने सहकर्मी बंधन उरांव के साथ मारपीट का आरोप लगा था. साथ ही केस दर्ज हुआ था. इसके बाद वर्ष 2018 में स्थानीय न्यायालय ने आरोप को सही पाते हुए रेलवे को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.

देखें रिपोर्ट

फैसले के खिलाफ दी थी अर्जी
बता दें कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरोपी अविनाश कुमार ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. लेकिन वरीय अदालत की ओर से कार्रवाई पर स्टे का ऑर्डर दे दिया गया. जिससे सुनवाई के दौरान अदालत में वे मुकदमा हार गए.

Intro:कटिहार रेल डिवीजन के सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क सेवा से बर्खास्त ।


......कटिहार रेल मंडल का बड़ा फैसला - वरीय वाणिज्य लिपिक सेवा से हुए बर्खास्त .... । सहकर्मी के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने पर हुई कार्रवाई । आरोपी सीनियर क्लर्क कटिहार रेल मंडल के न्यू जलपाईगुड़ी में था पदस्थापित.....।


Body:सहकर्मी के साथ मारपीट , गालीगलौज करने के थे आरोप ।

दरअसल , पूरा मामला कटिहार रेल मंडल का हैं जहाँ एनजेपी में पोस्टेड सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार को रेल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हैं । उनपर अपने सहकर्मी बंधन उराँव के साथ मारपीट एवं गालीगलौज करने के आरोप थे । बताया जाता हैं कि वर्ष 2017 में रेलकर्मी बंधन उराँव ने अपने सीनियर सहकर्मी अविनाश कुमार पर मारपीट एवं गालीगलौज करने का आरोप लगाते हुए एससी / एसटी केस दर्ज करायी थी । वर्ष 2018 में आरोप को सही पाते हुए स्थानीय न्यायालय ने उनके खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करने का आदेश दिया था । इस फैसले के खिलाफ आरोपी अविनाश कुमार ने भी हाईकोर्ट में अर्ज की थी । वरीय अदालत द्वारा कार्रवाई पर स्टे का ऑर्डर दिया गया था लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपी मुकदमा हार गये .....।


Conclusion:तीन साल पूर्व की हैं घटना , जाँच में आरोप सत्य पाये गये थे ।

रेलवे ने न्यायालय के इस फैसले के पालन करते हुए कसूरवार सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क अविनाश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया । कटिहार रेल मंडल का यह पहला मामला हैं कि जब सहकर्मी के साथ मारपीट , गालीगलौज के आरोप में किसी सीनियर कॉमर्सियल क्लर्क को सर्विस से रिमूव कर दिया गया हैं...।
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