ETV Bharat / state

परिजनों के लिए तय कोटे पर बोले स्वतंत्रता सेनानी- बेहतर होता सरकार 1-2% और बढ़ाती

हर साल अप्रैल में सिपाही के खाली पदों की डीजीपी आरक्षणवार गणना कराएंगे. लिखित परीक्षा 100 और शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी. अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटियों में होमगार्ड को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. गोला फेंक और ऊंची कूद में उम्मीदवार को तीन-तीन मौके दिए जाएंगे.

स्वतंत्रता सेनानी
author img

By

Published : Aug 24, 2019, 1:46 PM IST

कटिहारः सिपाही भर्ती नियमावली में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. भर्ती और चयन के लिए बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 633, 672 और 673 में बदलाव किया गया है. इसके तहत राज्य में बिहार पुलिस (सिपाही) की नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों और नाती-नतिनियों के लिए 2 प्रतिशत सीट आरक्षित रखे जाएंगे.

कटिहार
स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सौरभ

'इसमें सरकार कुछ नहीं दे रही'
हालांकि सरकार के इस फैसले से स्वतंत्रता सेनानी बहुत खुश नहीं हैं. कटिहार के स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सौरभ बताते हैं कि 2 प्रतिशत कोटे की पहल उच्च न्यायालय ने की थी. उसी को सरकार अभी अब लागू कर रही है. राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है. बेहतर होता यदि सरकार कोटे में 1 या 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करती, या ये प्रावधान स्वतंत्रता सेनानियों के पोते की पत्नी, पोती के पति, नाती की पत्नी और नतिन के पति पर भी लागू होते.

स्वतंत्रता सेनानी से बातचीत

खिलाड़ियों के लिए भी कोटा
सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी 1 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. बता दें कि हर साल अप्रैल में सिपाही के खाली पदों की डीजीपी आरक्षणवार गणना कराएंगे. लिखित परीक्षा 100 और शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी. अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटियों में होमगार्ड को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. गोला फेंक और ऊंची कूद में उम्मीदवार को तीन-तीन मौके दिए जाएंगे.

कटिहारः सिपाही भर्ती नियमावली में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. भर्ती और चयन के लिए बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 633, 672 और 673 में बदलाव किया गया है. इसके तहत राज्य में बिहार पुलिस (सिपाही) की नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों और नाती-नतिनियों के लिए 2 प्रतिशत सीट आरक्षित रखे जाएंगे.

कटिहार
स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सौरभ

'इसमें सरकार कुछ नहीं दे रही'
हालांकि सरकार के इस फैसले से स्वतंत्रता सेनानी बहुत खुश नहीं हैं. कटिहार के स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सौरभ बताते हैं कि 2 प्रतिशत कोटे की पहल उच्च न्यायालय ने की थी. उसी को सरकार अभी अब लागू कर रही है. राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है. बेहतर होता यदि सरकार कोटे में 1 या 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करती, या ये प्रावधान स्वतंत्रता सेनानियों के पोते की पत्नी, पोती के पति, नाती की पत्नी और नतिन के पति पर भी लागू होते.

स्वतंत्रता सेनानी से बातचीत

खिलाड़ियों के लिए भी कोटा
सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी 1 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. बता दें कि हर साल अप्रैल में सिपाही के खाली पदों की डीजीपी आरक्षणवार गणना कराएंगे. लिखित परीक्षा 100 और शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी. अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटियों में होमगार्ड को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. गोला फेंक और ऊंची कूद में उम्मीदवार को तीन-तीन मौके दिए जाएंगे.

Intro:......बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव किया हैं ....। भर्ती और चयन के लिये बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम बदलाव करते हुए सूबे में स्वतंत्रता सेनानियों के पोते - पोतियों और नाती - नतिनियों को दो फीसदी आरक्षण दिया जायेगा लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से स्वतंत्रता सेनानियों में नाराजगी हैं .....। बतौर फ्रीडम फाइटर यह कोई नया फैसला नहीं बल्कि पुरानी बात हैं ......। अच्छा तो यह होता कि सरकार आरक्षण का प्रतिशत में कुछ और इजाफा करती .......।


Body:दरअसल , पूरा मामला सिपाही भर्ती नियमावली का हैं जहाँ राज्य सरकार ने बदलाव की घोषणा की हैं । भर्ती और चयन के लिये बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 633 , 672 और 673 में बदलाव किया हैं । इसके तहत राज्य में बिहार पुलिस ( सिपाही ) की नौकरियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिये एक फीसदी पद आरक्षित रखे जायेगें वहीं स्वतन्त्रता सेनानियों के पोते - पोतियों और नाती - नतिनियों को भी दो प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा .....। हर वर्ष अप्रैल में डीजीपी सिपाही के खाली पदों के आरक्षणवार गणना करायेगें ...। लिखित परीक्षा 100 अंकों की और शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी । लिखित परीक्षा में तीस फीसदी से कम अंक हासिल करने वालों , शारीरिक परीक्षा के अयोग्य माने जायेंगे ....। अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटियों में होमगार्ड को पाँच वर्षों की छूट दी जायेगी.....। बिहार गृह विभाग ने बीते 14 अगस्त की तिथि में इसकी अधिसूचना जारी कर दी हैं लेकिन राज्य सरकार के इस बड़े बदलाव से स्वतंत्रता सेनानी खुश नहीं हैं ...। कटिहार के स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण सौरभ ने बताया कि राज्य सरकार ने कोई नया बदलाव नहीं किया हैं ....। यह तो नये फाइलों में पुराने कागजात रखने जैसे हैं .....। अच्छा होता कि राज्य सरकार " नयी फाइलों में पुराने कागजात ' रखने जैसे फैसला किया हैं .......।


Conclusion:राज्य सरकार ने सिपाही भर्ती नियमावली में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए फ्रीडम फाइटरों के परिजनों को फायदा पहुंचने की उम्मीद हैं ........।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.