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सभी थानों में बनेगी लॉ बुक लाइब्रेरी, 1950 से 2019 तक की किताबें रहेंगी उपलब्ध

राज्य सरकार ने आम लोगों के लिये यह पहल की है. इसके तहत सभी पुलिस थानों की लाइब्रेरी को लॉ की बुक से लैस किया जा रहा है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों में पन्द्रह विषयों की 63 किताबें उपलब्ध कराई जा रही है.

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सभी थाने होंगे लॉ बुक लाइब्रेरी से लैस
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Published : Jan 15, 2020, 10:12 AM IST

कटिहारः सीआरपीसी या भारतीय दण्ड विधान से संबंधित जानकारी अब पुलिस स्टेशन में मिलेगी. सूबे में राज्य सरकार ने सभी थाने में लॉ बुक लाइब्रेरी बनाने की कवायद शुरू की है. यहां उपलब्ध किताबों में 1950 से लेकर 2019 के बीच कानून में हुए संशोधन की जानकारी मिल जाएगी.

पन्द्रह विषयों की 63 किताबें
दरअसल राज्य सरकार ने आम लोगों के लिये यह पहल की है. इसके तहत सभी पुलिस थानों की लाइब्रेरी को लॉ की बुक से लैस किया जा रहा है. कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों में पन्द्रह विषयों की 63 किताबें उपलब्ध कराई जा रही है. इन किताबों में विधि व्यवस्था से संबंधित संशोधन, जारी नए निर्देश, अपराध नियंत्रण और अन्य कई घटनाओं से संबंधित निर्देश और कानून का जिक्र है.

सभी थाने होंगे लॉ बुक लाइब्रेरी से लैस

पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी होगा पढ़ना
सभी थानों के इंस्पेक्टर, दारोगा, ओपी अध्यक्ष, जमादार सहित सभी को इन किताबों को पढ़ना जरूरी होगा. जिससे वे कानून की जानकारी के साथ इसमें किए गए संशोधन से अपडेटेड रहे. किताबों में मुख्य रूप से कंपोडियम ऑफ क्रिमिनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट रिफ्रेशर, लॉ रिलेटिंग टू प्रो सेक्शन शामिल हैं.

किताब पढ़ने के लिए एसएचओ से लेनी होगी अनुमति
कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सभी किताबें के संबंधित थानाध्यक्ष कस्टोडियन होंगे. कोई भी आम आदमी एसएचओ से अनुमति लेकर इन किताबों को पढ़ सकता है.

कटिहारः सीआरपीसी या भारतीय दण्ड विधान से संबंधित जानकारी अब पुलिस स्टेशन में मिलेगी. सूबे में राज्य सरकार ने सभी थाने में लॉ बुक लाइब्रेरी बनाने की कवायद शुरू की है. यहां उपलब्ध किताबों में 1950 से लेकर 2019 के बीच कानून में हुए संशोधन की जानकारी मिल जाएगी.

पन्द्रह विषयों की 63 किताबें
दरअसल राज्य सरकार ने आम लोगों के लिये यह पहल की है. इसके तहत सभी पुलिस थानों की लाइब्रेरी को लॉ की बुक से लैस किया जा रहा है. कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों में पन्द्रह विषयों की 63 किताबें उपलब्ध कराई जा रही है. इन किताबों में विधि व्यवस्था से संबंधित संशोधन, जारी नए निर्देश, अपराध नियंत्रण और अन्य कई घटनाओं से संबंधित निर्देश और कानून का जिक्र है.

सभी थाने होंगे लॉ बुक लाइब्रेरी से लैस

पुलिस अधिकारियों के लिए जरूरी होगा पढ़ना
सभी थानों के इंस्पेक्टर, दारोगा, ओपी अध्यक्ष, जमादार सहित सभी को इन किताबों को पढ़ना जरूरी होगा. जिससे वे कानून की जानकारी के साथ इसमें किए गए संशोधन से अपडेटेड रहे. किताबों में मुख्य रूप से कंपोडियम ऑफ क्रिमिनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट रिफ्रेशर, लॉ रिलेटिंग टू प्रो सेक्शन शामिल हैं.

किताब पढ़ने के लिए एसएचओ से लेनी होगी अनुमति
कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सभी किताबें के संबंधित थानाध्यक्ष कस्टोडियन होंगे. कोई भी आम आदमी एसएचओ से अनुमति लेकर इन किताबों को पढ़ सकता है.

Intro:बिहार सरकार की पहल ,सभी थानों में बनेगी लॉ - बुक लाइब्रेरी ।


..........यदि आप किसी पुलिस स्टेशन पर खड़े हैं और आपको सीआरपीसी या भारतीय दण्ड विधान से संबंधित जानकारी लेनी हों तो आपको इसको लिये कहीं जाने की जरूरत नहीं हैं बल्कि राज्य सरकार ने इसके लिये पहल करते हुए सूबे के हर थाने में लॉ बुक लाइब्रेरी बनाने की कवायद की हैं......। थाने में उपलब्ध किताबों में 1950 से लेकर 2019 के बीच कानून में क्या - क्या संशोधन हैं , उसकी मुक्कमल जानकारी मिल सकेगी .....। थाना स्तर के इस लाइब्रेरी के क़िताबों के उपयोग के लिये बस आपको संबंधित थानाध्यक्षों से अनुमति की जरूरत हैं .......।

बाइट 1.....विकास कुमार पुलिस अधीक्षक / कटिहार


Body:राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 15 विषयों के 63 किताबें उपलब्ध ।

दरअसल , राज्य सरकार ने आम लोगों , बुद्धिजीवियों के लिये एक पहल की हैं जिसमें सूबे के हर पुलिस थाने को लॉ - बुक लाइब्रेरी से लैस किया जा रहा हैं । कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के सभी थानों में पन्द्रह विषयों की 63 किताबें उपलब्ध करायी जा रहीं हैं । इस किताबों में विधि व्यवस्था से संबंधित जो संशोधन हुए हैं , नये निर्देश जारी हुए , जुलूस निकालने , अपराध नियंत्रण एवं अन्य कई घटनाओं से संबंधित कई सारे निर्देश और कानून का जिक्र हैं । कानून की किताबों का अध्ययन सभी थानों के इंस्पेक्टर , दारोगा , ओपी अध्यक्ष , जमादार सहित सभी को इसलियें महत्वपूर्ण किया गया हैं ताकि उन्हें कानून का मुक्कमल अनुभव के साथ अपडेट जानकारी हो जाये । पुलिस पदाधिकारियों को कानून और अनुसंधान के रूप में दक्ष बनाने के लिये सभी थानों को 15 विषयों पर 63 किताबें उपलब्ध करायी जा रहीं हैं .......। इस किताबों में मुख्य रूप से कंपोडियम ऑफ क्रिमिनल लॉ , सुप्रीम कोर्ट रिफ्रेशर , लॉ रिले टिंग टू प्रो सेक्शन शामिल हैं .......।


Conclusion: थानाध्यक्षों से पढ़ने के लिये लेनी पड़ेगी अनुमति


कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सभी किताबें के संबंधित थानाध्यक्ष कस्टोडियन होंगें और कोई भी आम आदमी , बुद्धिजीवी एसएचओ की अनुमति लेकर इस किताबों को पढ़ सकता हैं .....। उन्होंने बताया कि बुद्धिजीवी किताब से जानकारी लेकर वाद - विवाद सुलझाने में पहल कर सकेगें .......।
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