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कटिहार: DM ने दिया 31 मार्च तक शॉपिंग मॉल और जिम बंद करने का निर्देश

डीएम कंवल तनुज ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम छोड़ सभी तरह के पारिवारिक आयोजन और सभा पर रोक का निर्देश जारी है. वहीं, बड़ी दुकान, रेस्टोरेंट संचालकों को सैनेटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है.

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Published : Mar 20, 2020, 2:04 PM IST

कटिहार: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम ने 31 मार्च तक जिले के सभी शॉपिंग मॉल, जिम और सैलून को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही बड़े दुकान और रेस्टोरेंट में सैनिटाइजर रखने का निर्देश दिया है. वहीं, निजी डॉक्टरों को भी कोरोना संक्रमित मरीजों की सूचना 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को देने की बात कही गई है.

लोगों को किया जा रहा है जागरूक
सरकार इससे बचाव को लेकर काफी सतर्क है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही बिहार सरकार ने 31 मार्च तक सभी स्कूल, पार्क, कॉलेज और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दिया गया है. वहीं, राज्य सरकार के निर्देश पर डीएम कंवल तनुज ने 31 मार्च तक शहर सहित जिले के सभी शॉपिंग मॉल और जिम को बंद रखने का आदेश जारी किया है. डीएम ने सभी अनुमंडल अधिकारी और थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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आदेश

'सैनेटाइजर से साफ करे हाथ'
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम छोड़ सभी तरह के पारिवारिक आयोजन और सभा पर रोक का निर्देश जारी है. वहीं, बड़ी दुकान, रेस्टोरेंट संचालकों को सैनेटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही आने वाले ग्राहकों को सैनेटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही प्रतिष्ठान में प्रवेश की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

डीएम ने बताया सभी निजी डॉक्टरों को कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले मरीज की सूचना 3 घंटे के भीतर सिविल सर्जन को देने का निर्देश दिया है.

कटिहार: कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीएम ने 31 मार्च तक जिले के सभी शॉपिंग मॉल, जिम और सैलून को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही बड़े दुकान और रेस्टोरेंट में सैनिटाइजर रखने का निर्देश दिया है. वहीं, निजी डॉक्टरों को भी कोरोना संक्रमित मरीजों की सूचना 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को देने की बात कही गई है.

लोगों को किया जा रहा है जागरूक
सरकार इससे बचाव को लेकर काफी सतर्क है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही बिहार सरकार ने 31 मार्च तक सभी स्कूल, पार्क, कॉलेज और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दिया गया है. वहीं, राज्य सरकार के निर्देश पर डीएम कंवल तनुज ने 31 मार्च तक शहर सहित जिले के सभी शॉपिंग मॉल और जिम को बंद रखने का आदेश जारी किया है. डीएम ने सभी अनुमंडल अधिकारी और थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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'सैनेटाइजर से साफ करे हाथ'
जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम छोड़ सभी तरह के पारिवारिक आयोजन और सभा पर रोक का निर्देश जारी है. वहीं, बड़ी दुकान, रेस्टोरेंट संचालकों को सैनेटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही आने वाले ग्राहकों को सैनेटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही प्रतिष्ठान में प्रवेश की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

डीएम ने बताया सभी निजी डॉक्टरों को कोरोना के संदिग्ध लक्षण वाले मरीज की सूचना 3 घंटे के भीतर सिविल सर्जन को देने का निर्देश दिया है.

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