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परिवहन विभाग की गाइडलाइंस: सार्वजनिक बसों में यात्रा के दौरान करें सैनिटाइजर का उपयोग - travellers should use sanitizer

जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर चलने वाले वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. सार्वजनिक वाहनों में पान-तंबाकू खाने पर भी पाबंदी लगायी गयी है.

कैमूर
परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस
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Published : Apr 23, 2021, 12:27 PM IST

कैमूर: जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर चलने वाले वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन के अनुसार ड्राइवर, कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा. गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें : मुख्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों को अपने मोहल्ले के संक्रमितों की देनी होगी जानकारी- पुलिस मुख्यालय

सार्वजनिक वाहनों पर पान-तंबाकू खाने पर प्रतिबंध
परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक वाहनों- जैसे बस, ऑटो, ई-रिक्शा में पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसका सेवन करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही गयी है.

परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी सार्वजनिक वाहनों को हर दिन सैनिटाइज करने के साथ ही अधिकतम 50 फीसद यात्रियों को ही बैठने का निर्देश है.

ये भी पढ़ें : स्कूलों में शिक्षकों की रहेगी 33% उपस्थिति, शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश

पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्ति किए जाने के भी निर्देश
जारी सभी आदेशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बस, ऑटो स्टैंडों पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया हैं.

इसके अलावा सभी यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाव का पंपलेट देकर जागरूक करने को भी कहा गया है. गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

कैमूर: जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण परिवहन विभाग ने विभिन्न मार्गों पर चलने वाले वाहनों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन के अनुसार ड्राइवर, कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा. गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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सार्वजनिक वाहनों पर पान-तंबाकू खाने पर प्रतिबंध
परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक वाहनों- जैसे बस, ऑटो, ई-रिक्शा में पान, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसका सेवन करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ नियमानुसार कार्रवाई करने की भी बात कही गयी है.

परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी सार्वजनिक वाहनों को हर दिन सैनिटाइज करने के साथ ही अधिकतम 50 फीसद यात्रियों को ही बैठने का निर्देश है.

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पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्ति किए जाने के भी निर्देश
जारी सभी आदेशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी बस, ऑटो स्टैंडों पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया हैं.

इसके अलावा सभी यात्रियों को कोरोना वायरस से बचाव का पंपलेट देकर जागरूक करने को भी कहा गया है. गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

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