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बिजली विभाग के तीन अधिकारी वकील से दुर्व्यवहार करने के मामले में गए जेल - भभुआ बिजली विभाग

भभुआ बिजली विभाग ने वकील को गलत बिल भेज दिया. जब शिकायकर्ता बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचा तो वहां मौजूद अधिकारियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए भगा दिया. पीड़ित इस मामले को कोर्ट पहुंच गया लेकिन अभियुक्त कोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नहीं हुए. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर भभुआ मंडल जेल भेज दिया गया. पढ़ें पूरी खबर....

कैमूर
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Published : Aug 24, 2022, 10:44 PM IST

कैमूर(भभुआ): भभुआ न्यायाधीश दंडाधिकारी रश्मि प्रसाद की अदालत ने बिजली विभाग के तीन पदाधिकारियों का जमानत आवेदन खारिज करते हुए करते हुए जेल भेज दिया. दरअसल, जिला वकील संघ के सदस्य अधिवक्ता बाला सिंह ने मुख्य न्यायालय अधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया गया था. यह मामला बिजली कनेक्शन काटने से जुड़ा है. जिसकी शिकायत लेकर वकील बाला सिंह भभुआ बिजली विभाग के कार्यालय (Bhabua Electricity Office) पहुंचे थे. शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने आरोप लगाकर मुकदमा कराया था.

यह भी पढ़ें: आदर्श आचार संहिता मामले में लालू यादव बरी.. सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दी बड़ी राहत

विभाग ने काट दिया था बिजली कनेक्शन: भभुआ कोर्ट के वकील बाला सिंह ने बताया कि मेरे कृषि कार्य के लिए लगा बिजली कनेक्शन काट दिया गया था. जिसको लेकर भभुआ बिजली कार्यालय गया था. बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार करने और 1.5 लाख का बिजली बिल देने का आरोप लगाते हुए भभुआ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीन अभियुक्त कार्यपालक अभियंता शिव शंकर प्रसाद, सहायक कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन कुमार और कनीय अभियंता जितेंद्र कुमार की जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तार किया गया है.


यह भी पढ़ें: कटिहार सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी हुआ फरार.. लोगों ने खदेड़कर पकड़ा

अभियुक्तों पर कॉलर पकड़ने का आरोप: तीन अभियुक्तों पर आरोप था कि शिकायत करते पहुंचे वकील बाला सिंह का कॉलर पकड़कर दुर्व्यवहार किया गया था. साथ ही तीनों ने गाली गलौज की थी और कार्यालय से भागा दिया. मामला कोर्ट में आने के बाद सुनवाई की गयी. इस मामले में पेशी के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों का बंधपत्र खंडित कर तीनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था. ऐसे में कोर्ट के आदेश पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भभुआ मंडल कारा भेजा दिया गया.

कैमूर(भभुआ): भभुआ न्यायाधीश दंडाधिकारी रश्मि प्रसाद की अदालत ने बिजली विभाग के तीन पदाधिकारियों का जमानत आवेदन खारिज करते हुए करते हुए जेल भेज दिया. दरअसल, जिला वकील संघ के सदस्य अधिवक्ता बाला सिंह ने मुख्य न्यायालय अधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया गया था. यह मामला बिजली कनेक्शन काटने से जुड़ा है. जिसकी शिकायत लेकर वकील बाला सिंह भभुआ बिजली विभाग के कार्यालय (Bhabua Electricity Office) पहुंचे थे. शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने आरोप लगाकर मुकदमा कराया था.

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विभाग ने काट दिया था बिजली कनेक्शन: भभुआ कोर्ट के वकील बाला सिंह ने बताया कि मेरे कृषि कार्य के लिए लगा बिजली कनेक्शन काट दिया गया था. जिसको लेकर भभुआ बिजली कार्यालय गया था. बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार करने और 1.5 लाख का बिजली बिल देने का आरोप लगाते हुए भभुआ कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी न्यायालय के आदेश के बाद भी उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीन अभियुक्त कार्यपालक अभियंता शिव शंकर प्रसाद, सहायक कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन कुमार और कनीय अभियंता जितेंद्र कुमार की जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तार किया गया है.


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अभियुक्तों पर कॉलर पकड़ने का आरोप: तीन अभियुक्तों पर आरोप था कि शिकायत करते पहुंचे वकील बाला सिंह का कॉलर पकड़कर दुर्व्यवहार किया गया था. साथ ही तीनों ने गाली गलौज की थी और कार्यालय से भागा दिया. मामला कोर्ट में आने के बाद सुनवाई की गयी. इस मामले में पेशी के दौरान कोर्ट के आदेश के बावजूद अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों का बंधपत्र खंडित कर तीनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था. ऐसे में कोर्ट के आदेश पर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भभुआ मंडल कारा भेजा दिया गया.

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