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जानलेवा हमला करने के मामले में दो लोगों को 10 साल की सश्रम कारावास

भभुआ कोर्ट ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो अभियुक्तों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

व्यवहार न्यायालय
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Published : Apr 17, 2021, 3:24 PM IST

कैमूर(भभुआ): भभुआ कोर्ट ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो अभियुक्तों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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कोर्ट ने यह सजा मोहनिया थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी गोविंद पांडे के पुत्र राजमोहन पांडे और मोहन पांडे को व्यवहार न्यायालय से एडीजे तृतीय राजेश कुमार शुक्ला की अदालत में सुनाई गई है. दोनों अभियुक्तों ने सूचक अक्षयबर पांडे और उसके बड़े भाई अनिल पांडे पर जानलेवा हमला किया था.

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बच्चों के झगड़े में घटी थी घटना
जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी 2014 को छोटे बच्चों के झगड़े को लेकर दोनों अभियुक्तों ने अक्षयबर पांडे और उसके बड़े भाई अनिल पांडे पर गड़ासा से जानलेवा हमला कर दिया था. इस हमले में अनिल पांडे का सिर फट गया था. घटना के बाद अनिल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. जहां चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोटें आने की बात बताई थी.

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि न्यायालय ने दोनों को भादसं की धारा 326 और 307 में दोषी पाया गया था और दोनों अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10-10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है.

कैमूर(भभुआ): भभुआ कोर्ट ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो अभियुक्तों को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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कोर्ट ने यह सजा मोहनिया थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी गोविंद पांडे के पुत्र राजमोहन पांडे और मोहन पांडे को व्यवहार न्यायालय से एडीजे तृतीय राजेश कुमार शुक्ला की अदालत में सुनाई गई है. दोनों अभियुक्तों ने सूचक अक्षयबर पांडे और उसके बड़े भाई अनिल पांडे पर जानलेवा हमला किया था.

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बच्चों के झगड़े में घटी थी घटना
जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी 2014 को छोटे बच्चों के झगड़े को लेकर दोनों अभियुक्तों ने अक्षयबर पांडे और उसके बड़े भाई अनिल पांडे पर गड़ासा से जानलेवा हमला कर दिया था. इस हमले में अनिल पांडे का सिर फट गया था. घटना के बाद अनिल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. जहां चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोटें आने की बात बताई थी.

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने बताया कि न्यायालय ने दोनों को भादसं की धारा 326 और 307 में दोषी पाया गया था और दोनों अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10-10 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है.

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