कैमूर: चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में 15 फरवरी को पैक्स कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद और सदस्य पद के लिए 10 पंचायतों में चुनाव हुए थे. इस दौरान अमांव पैक्स के मतदान केंद्र संख्या 2 (क) के पीठासीन पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा की गई लापरवाही को लेकर चैनपुर निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चैनपुर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.
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मतदान केंद्र पर कुल 304 मतपत्र
आवेदन में चैनपुर निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि मतदान केंद्र संख्या 2 (क) पर क्रम संख्या 1 से 395 तक कुल 395 मतपत्र उपलब्ध करवाए गए थे. अध्यक्ष पद को छोड़कर शेष पदों के लिए उक्त मतदान केंद्र पर कुल 304 मतपत्र उपयोग किया गया है. जो मतगणना के समय मतपेटियों में पाया गया.
अवैध तरीके से किया गया उपयोग
अध्यक्ष पद के लिए कुल 354 मतपत्र मतपेटियों में पाए गए हैं. जबकि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी और मतपत्र लेख में सभी पदों के लिए 304 मतपत्र उपयोग होने की सूचना दर्ज है. पूरे मामले की जांच के बाद 50 मतपत्रों के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा गलत सूचना उपलब्ध करवाई गई है. जिसका उपयोग अवैध तरीके से किया गया है. इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी या अन्य किसी सक्षम पदाधिकारी को नहीं दिया गया.
"आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है मामले में कार्रवाई प्रारंभ है"- उदय भानु सिंह, चैनपुर थानाध्यक्ष
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अध्यक्ष पद के लिए गिनती
बता दें कि पैक्स मतदान के बाद जब 16 फरवरी की सुबह से मतपत्र मतपेटियों से निकालकर गिनती की जाने लगी, उस दौरान अमांव पैक्स मतदान केंद्र संख्या 2 (क) पर सभी पदों के लिए 304 मतपत्र प्राप्त हुए और सभी मतपेटियों पर 304 के ही पर्चा लगाकर मतपेटियों को सील किया गया था. लेकिन जब अध्यक्ष पद के लिए मतपत्रों की गिनती हुई, उसमें 50 मतपत्र अधिक थे. जिसके बाद उक्त मामले में पीठासीन पदाधिकारी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.