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कैमूर: DM ने जिलावासियों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील, जारी किए निर्देश - लॉकडाउन

बिहार सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 1 जून तक के लिए कर दी है. हालांकि इस बार भी कोई खासा छूट नहीं जारी किया गया. कुछ आवश्यक दुकानें ही लॉकडाउन के दौरान खुल सकेंगी.

डीएम ने की अपील
डीएम ने की अपील
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Published : May 24, 2021, 9:20 PM IST

कैमूर: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के माध्यम से जारी लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन के लिए जिलावासियों और व्यवसायियों से अपील की गई है. जिलाधिकारी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कुछ निर्देश जारी किया है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पत्रांक 2884 दिनांक 13/05 /2021 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को 25/05/ 2021 के आगे दिनांक 01/06/2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ निम्नवत विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है. जसमें...

इसे भी पढ़ें: बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, नीतीश ने कहा- 'कोरोना संक्रमण में आई कमी'

  • राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. अपवाद स्वरूप आवश्कत सेवाओं यथा, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता , फायर ब्रिगेड, स्वास्थ , पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार और उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अति आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.
  • दुकान, वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें खुलेंगी. वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक खुलेंगी.
  • निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक खुली रह सकती हैं.
  • उर्वरक, बीज, कीटनाशक औ कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक खुली रह सकती हैं.
  • अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण और वितरण इकाइयां - सरकारी औ निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
  • सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल वायुयान और अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी.
  • रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा. होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य होगा.
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी और निजी पर रोक रहेगी.
  • विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. लेकिन इनमें डीजे और बारात की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी.
  • अंतिम संस्कार /श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
  • जिला पदाधिकारी के माध्यम से दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी पीएचसी प्रभारी और सभी थानाध्यक्षों को सरकार के माध्यम से जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया.
  • सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से उपरोक्त गाइडलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए अनुरोध किया गया है.

कैमूर: कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के माध्यम से जारी लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन के लिए जिलावासियों और व्यवसायियों से अपील की गई है. जिलाधिकारी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कुछ निर्देश जारी किया है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में पत्रांक 2884 दिनांक 13/05 /2021 के माध्यम से लागू प्रतिबंधों को 25/05/ 2021 के आगे दिनांक 01/06/2021 तक आंशिक संशोधनों के साथ निम्नवत विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है. जसमें...

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  • राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. अपवाद स्वरूप आवश्कत सेवाओं यथा, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस , विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता , फायर ब्रिगेड, स्वास्थ , पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार और उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अति आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे.
  • दुकान, वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें खुलेंगी. वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक खुलेंगी.
  • निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक खुली रह सकती हैं.
  • उर्वरक, बीज, कीटनाशक औ कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से 10:00 बजे पूर्वाहन तक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक खुली रह सकती हैं.
  • अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण और वितरण इकाइयां - सरकारी औ निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे.
  • सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल वायुयान और अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी.
  • रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी. इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा. होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य होगा.
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी और निजी पर रोक रहेगी.
  • विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. लेकिन इनमें डीजे और बारात की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी.
  • अंतिम संस्कार /श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी.
  • जिला पदाधिकारी के माध्यम से दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी पीएचसी प्रभारी और सभी थानाध्यक्षों को सरकार के माध्यम से जारी गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया.
  • सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से उपरोक्त गाइडलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए अनुरोध किया गया है.
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