कैमूर: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की बुधवार को भभुआ कोर्ट में पेशी होगी. भभुआ के न्यायालय में लंबित भभुआ थाना कांड संख्या 553/2015 में बुधवार को सुशील मोदी की उपस्थिति अनिवार्य है. भभुआ न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है. न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए सुशील मोदी न्यायालय में पेश हो सकते हैं.
आचार संहिता उल्लंघन का है मामला
बता दें की 2015 के विधानसभा चुनाव में भभुआ में बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. 28 सिंतबर 2015 को भभुआ के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वोटरों को लुभाने के लिए मोदी ने फ्री लैपटॉप, कलर टीवी और साड़ी देने की बात कही थी.
10 हजार के मुचलके पर मिली थी जमानत
इस मामले में प्रशासन की ओर से आदर्श संहिता मानते हुए स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. हालांकि बाद में सुशील मोदी को 9 अक्टूबर को थाने से 10 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई थी. सुशील मोदी के वकील अनुराग पांडेय ने बताया कि 23 अक्टूबर को वर्तमान उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम के समक्ष है. दंड प्रक्रिया संहिता धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थिति है. उन्होंने बताया कि इस मामले में प्रॉसिक्यूशन के तरफ से गवाही बंद कर दी गई है.
![Sushil Modi will be presented in Bhabhua Court](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/4836237_pic.jpg)