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कैमूर: बिजली विभाग की छापेमारी, बिजली चोरी करने पर लगाया 23,595 का जुर्माना, मामले में प्राथमिकी दर्ज

कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हाटा बाजार में विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान बिजली चोरी करने पर लोगों पर जुर्माना लगाया गया.

power theft in kaimur
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Published : Mar 2, 2021, 6:01 PM IST

कैमूर: बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है.इसी के तहत ग्राम हाटा के एक व्यवसाई पप्पू कुमार केसरी के द्वारा मीटर से बायपास कर बिजली उपयोग करते हुए पाया गया. उक्त मामले में पप्पू केसरी के ऊपर 23595 रुपए का जुर्माना करते हुए चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.

यह भी पढ़ें- भागलपुर: आग लगने से बस्ती के 400 घर जलकर राख, करोड़ों रुपये का नुकसान

बिजली विभाग की छापेमारी
गुप्त सूचना के आधार पर बिजली चोरी के विरुद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम जब गैर घरेलू परिसर नंदकिशोर वस्त्रालय में पहुंची तो पाया कि पप्पू प्रसाद केसरी के परिसर में विद्युत संबंध है. जिसका उपभोक्ता संख्या 22510003112 है जो राज प्रसाद केसरी पिता स्वर्गीय रामाधार केसरी के नाम से है. वर्तमान में पप्पू केसरी के द्वारा मीटर से बाईपास कर अवैध रूप से 1238 वाट विद्युत का उपयोग करते हुए पकड़ा गया.

प्राथमिकी दर्ज
उक्त मामले में प्रमाण के तौर पर पीवीसी तार को आंशिक रूप से काट लिया गया है. उक्त विद्युत चोरी में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 23595 रुपए की राजस्व क्षति हुई है. मामले से संबंधित जानकारी लेने पर चैनपुर प्रभारी थानाध्यक्ष रामरतन पंडित के द्वारा बताया गया कि प्राप्त आवेदन पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के संशोधित धारा 135 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.

कैमूर: बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है.इसी के तहत ग्राम हाटा के एक व्यवसाई पप्पू कुमार केसरी के द्वारा मीटर से बायपास कर बिजली उपयोग करते हुए पाया गया. उक्त मामले में पप्पू केसरी के ऊपर 23595 रुपए का जुर्माना करते हुए चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है.

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बिजली विभाग की छापेमारी
गुप्त सूचना के आधार पर बिजली चोरी के विरुद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया. टीम जब गैर घरेलू परिसर नंदकिशोर वस्त्रालय में पहुंची तो पाया कि पप्पू प्रसाद केसरी के परिसर में विद्युत संबंध है. जिसका उपभोक्ता संख्या 22510003112 है जो राज प्रसाद केसरी पिता स्वर्गीय रामाधार केसरी के नाम से है. वर्तमान में पप्पू केसरी के द्वारा मीटर से बाईपास कर अवैध रूप से 1238 वाट विद्युत का उपयोग करते हुए पकड़ा गया.

प्राथमिकी दर्ज
उक्त मामले में प्रमाण के तौर पर पीवीसी तार को आंशिक रूप से काट लिया गया है. उक्त विद्युत चोरी में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 23595 रुपए की राजस्व क्षति हुई है. मामले से संबंधित जानकारी लेने पर चैनपुर प्रभारी थानाध्यक्ष रामरतन पंडित के द्वारा बताया गया कि प्राप्त आवेदन पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के संशोधित धारा 135 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.

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