जमुई: जिले में नक्सल प्रभावित इलाके बेला गांव में केंद्र सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के प्लान पर उच्च न्यायलय ने रोक लगा दिया है. इसके लिए जमुई नागरिक मंच ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके कई दिनों के बाद पटना उच्च न्यायालय के डबल बैंच ने टेंडर पास होने से रोक दिया.
जनहित याचिका की सुनवाई
दरअसल, जिले में केंद्र सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद इसको बनाने का प्लान बेला गांव में कर दिया गया. जमुई नागरिक मंच के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रोक के लिए उच्च न्यायालय में उन्होंने जनहित याचिका दायर किया. जिसके बाद पटना उच्च न्यायालय के 'डबल बैंच' के माननीय न्यायमूर्ति श्शिवाजी पांडे और श्पार्थ सारथी ने बेला में मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया और टेंडर पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया.
नक्सल प्रभावित इलाके में नहीं बनेगा कॉलेज- कोर्ट
रुपेश कुमार सिंह ने कहा कि क्योंकि ये क्षेत्र नक्सली है और बच्चों के लिए यहां शिक्षा उपलब्ध करवाना मुश्किल का काम है. इस कारणवश इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में रोक लगा दिया गया. उन्होंने कहा कि कार्ट ने इस प्रोजेक्ट को लेकर आपति जताई और तत्काल ही इस प्रोजेक्ट को फिर से विचार काआदेश जारी कर दिया.