जमुई: कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के अनुसार सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में सलंग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन सेवा या पास के नहीं चलेंगे.
जारी निर्देश में बताया गया है कि निजी वाहनों से कार्यालय, बैंक, अस्पताल, एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान या कार्यस्थल पर जाना हो तो ऐसे वाहनों को पास निर्गत किया जाएगा. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दुपहिया वाहनों के अतिरिक्त बाइक व स्कूटी पर डबलिंग की अनुमति नहीं होगी. निजी वाहनों से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि खरीदने की अनुमति नहीं होगी.
बेवजह गाड़ी से घूमने पर वाहन होगा जब्त
वहीं वाहन चेकिंग के दौरान उचित आधार के बिना घूमते पाए जाने पर मोटर अधिनियम के तहत वाहन जब्त कर लिया जाएगा. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का उपयोग अवश्य करेंगे. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग करेंगे. पेट्रोल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.