जमुईः बिहार के जमुई में नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी को सजा (Kidnapping accused got seven years imprisonment ) सुनाई गई है. जमुई के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम और पोक्सो कानून के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने धोबियाकुरा झाझा गांव के राकेश कुमार मंडल को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया.
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शादी की नीयत से किया था अपहरणः झाझा थाने के धपरी गांव निवासी 14 साल की लड़की का राकेश कुमार मंडल ने शादी की नीयत से अपहरण कर लिया था. लड़की झाझा बालिका उच्च विद्यालय में नवम क्लास की छात्रा थी. इस मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर झाझा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष की ओर से देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की. जमुई के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम तथा पोक्सो कानून के विशेष न्यायाधीश अनंत सिंह ने आरोपी को सजा सुनाई.
कारावास के साथ आर्थिक जुर्माना भी लगायाः दोनों पक्षों की दलील के आधार पर धारा 366 ए भादवि में राकेश कुमार मंडल को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 20,000 रुपया जुर्माना भी लगाया गया. वहीं पोक्सो कानून की धारा 4 के अंतर्गत 7 साल की सजा और 30,000 रुपया जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की सजा अतिरिक्त होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. पीड़िता की ओर से उसके पिता ने अपने आवेदन में कहा था कि 23 अप्रैल 2019 को उनकी 14 साल की बेटी गायब हो गई और 2 मई 2019 को खोजने के बाद पता चला कि शादी की नीयत से अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया है.