जमुई: जमुई में चर्चित सिकंदर खान हत्याकांड मामले में 5 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. पति की हत्या मामले में पत्नी और ससुर को जमुई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि चर्चित सिकंदर खान हत्या मामले को लेकर सोमवार को जमुई न्यायालय स्थित एडीजे चतुर्थ के कोर्ट में सुनवाई हुई.
पति और ससुर को सुनाई सजा: इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 साल बाद न्यायालय ने सोमवार को मृतक की दूसरी पत्नी रेहाना प्रवीण और उसके चाचा मो. इलियास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
साल 2018 का मामला: गौरतलब है कि 16 जून 2018 को टाउन थाना क्षेत्र के महिसौड़ी निवासी सिकंदर खान अपनी निजी काम के सिलसिले में टाउन थाना क्षेत्र के अमरथ गांव गया हुआ था और अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था. इसी दौरान उसकी दूसरी पत्नी रेहाना प्रवीण सहित आठ लोग आए और सिकंदर को पड़कर कमरे में बंद कर दिया.
लोहे से वार कर की थी हत्या: कमरे में सिंकदर खान पर लोहे की रड व तेजधार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया. साथ ही उसे कमरे में ही बंद कर सभी लोग मौके से फरार हो गए. हालांकि घटना की भनक स्थानीय लोगों को लग गई. जिसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और घायल निकाल कर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों के बयान पर सिकंदर खान की दूसरी पत्नी सहित आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
"सिकंदर खान की हत्या कर दी गई थी. मुईश खान ने रेहाना परवीण सहित 8 अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में 10 गवाहों की गवाही हुई. दोनों ओर से कोर्ट ने दलीलें सुनी. जिसके बाद फैसला लिया गया जिसमें दो लोगों को अभियुक्त बनाया गया."- नरेश रावत, अपर लोक अभियोजक
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