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जमुई: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर बीडीओ ने की बैठक - BDO held a meeting in Jamui

जमुई के प्रखंड मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बीडीओ अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में प्रखंड भर के ग्रामीण आवास सहायकों के साथ एक बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले लाभ को लेकर सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया.

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Published : Jan 7, 2021, 6:20 AM IST

जमुई: बीडीओ अतुल प्रसाद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर की गई बैठक में बताया कि जिन लाभुकों को वर्ष 2010 के पूर्व आवास योजना का लाभ मिला लेकिन राशि की कमी के कारण या तो कार्य को शुरू नहीं किया जा सका या फिर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका. वैसे लाभुकों की सूची तैयार की जाए.

लाभुकों के आवास निर्माण कार्य की जांच कर उसकी सूची तैयार की जाए और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वैसे लाभुकों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की राशि बतौर लाभ दी जाए.ताकि वैसे लाभुकों के आवास निर्माण का कार्य भी पूरा हो सके.

बैठक में बीडीओ अतुल प्रसाद ने आवास सहायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि ले ली और अगर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया. वैसे लाभुकों के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए और नोटिस के बाद भी कार्य शुरू नहीं किए जाने पर लाभुकों के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाए. जिन लाभुकों ने निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है. उन्हें अंतिम किस्त की राशि का अविलंब भुगतान किया जाए.

जमुई: बीडीओ अतुल प्रसाद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर की गई बैठक में बताया कि जिन लाभुकों को वर्ष 2010 के पूर्व आवास योजना का लाभ मिला लेकिन राशि की कमी के कारण या तो कार्य को शुरू नहीं किया जा सका या फिर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका. वैसे लाभुकों की सूची तैयार की जाए.

लाभुकों के आवास निर्माण कार्य की जांच कर उसकी सूची तैयार की जाए और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वैसे लाभुकों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की राशि बतौर लाभ दी जाए.ताकि वैसे लाभुकों के आवास निर्माण का कार्य भी पूरा हो सके.

बैठक में बीडीओ अतुल प्रसाद ने आवास सहायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि ले ली और अगर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया. वैसे लाभुकों के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए और नोटिस के बाद भी कार्य शुरू नहीं किए जाने पर लाभुकों के विरुद्ध केस दर्ज कराया जाए. जिन लाभुकों ने निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है. उन्हें अंतिम किस्त की राशि का अविलंब भुगतान किया जाए.

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