जमुईः बिहार के जमुई में नाबालिग से रेप (Rape with a minor in Jamui) मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने एक युवक को 20 साल की सजा के साथ साथ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया. साथ दो युवक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. मामला तीन साल पुराना है. साल 2020 में एक नाबालिग के साथ युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया था.
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5 लाख मुआवजा का आदेशः जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह ने 22 साल के एक युवक आकाश कुमार सिंह को 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. जज ने फैसले में पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा के लिए भी लिखा है.
साल 2020 की घटनाः बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीताराम सिंह और मनोज कुमार सिंह ने पैरवी की थी. घटना 20 मई 2020 की है. 10 वर्षीय नाबालिग की मां ने सोनो थाने में एक लिखित बयान देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. डुमरी राजपुर के आकाश सिंह, विपिन सिंह और गुड्डू सिंह को नामजद किया गया था. विपिन सिंह और गुड्डू सिंह के खिलाफ साक्ष्य नहीं होने से रिहा कर दिया गया.
आकाश सिंह को सजाः आकाश सिंह को गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर 20 साल की सजा सुनाई गई. 20000 का जुर्माना भी लगाया गया. पोक्सो एक्ट की धारा में सजा सुनाते हुए एडीजे प्रथम अनंत सिंह ने इसे घृणित अपराध माना और जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह के साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त भोगने का आदेश दिया.