गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) चल रही है. पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. बुधवार को गोपालगंज सिविल कोर्ट (Gopalganj Civil Court) के एडीजे 2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट के लवकुश कुमार ने दो शराब तस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन्होंने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. फिलहाल शराब तस्कर चनावे मंडल कारा (Chanave Mandal Jail) में बन्द है.
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इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के चकिया गांव निवासी राकेश कुमार और मेहंसी थाना क्षेत्र के वरमदिया गांव निवासी विकास कुमार 17 जून 2021 को इंडिका कार में 14 पेटी बीयर रखकर यूपी से बिहार आ रहा था. इसी दौरान उत्पाद विभाग के पुलिस द्वारा गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा गांव में कार्यवाई करते हुए उसकी कार की तलाशी ली गई. इस दौरान कार से 14 पेटी बियर बरामद हुआ.
जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाई कर जेल भेज दिया. वहीं कार को जब्त कर ली. इसके बाद बिहार मद्यनिषेध अधिनियम (Bihar Prohibition Act) के तहत मामला एडीजे-2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट में चला गया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक 'उत्पाद' रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह ने बहस की. दोनों पक्षों के दलीलें सुनने और समर्पित साक्ष्य के आधार पर उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने दोनों शराब कारोबारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया.
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