गोपालगंजः बिहार में गोपालगंज डीलर हत्याकांड (Gopalganj Dealer Murder) मामले में सिविल कोर्ट ने एकमात्र नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment in Gopalganj Dealer Murder Case) सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. एडीजे वन गुंजन पांडेय की कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया.
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दरअसल, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव के परमेश्वर कुंवर तथा प्यारेपुर गांव के विष्णु बैठा अपने-अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे. विष्णु बैठा के एक केस के सिलसिले में जेल चले जाने के बाद उनका डीलरशिप निलंबित करते हुए उनके क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशन देने की जिम्मेदारी परमेश्वर कुंवर को सौंप दिया गया था.
जेल से रिहा होकर आने पर विष्णु बैठा अपने क्षेत्र के लोगों को दिए जा रहे राशन के एवज में आधी हिस्सेदारी मांगने लगे. लेकिन परमेश्वर कुंवर हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं थे. इसी बीच 21 सितंबर 2015 को प्यारेपुर बाजार से लौटने के क्रम में रास्ते में परमेश्वर कुंवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
मामले को लेकर उनके बड़े भाई जयनारायण कुंवर ने विष्णु बैठा तथा तीन अन्य के खिलाफ बैकुंठपुर थाना में कांड संख्या 173/2015 दर्ज कराई थी. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही थी.
अभियोजन पक्ष से एपीपी रमण चन्द्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवधेश मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विष्णु बैठा को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इस संदर्भ में एपीपी रमण चंद्र मिश्र ने बताया कि करीब छह वर्ष पूर्व बैकुंठपुर के आशा खैरा गांव में 22 सितंबर 2015 में जनवितरण प्रणाली के दुकानदार परमेश्वर कुंवर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. हत्या के इस मामले में नामजद आरोपित विष्णु बैठा को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनायी है.
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