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गोपालगंज: सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दहेज उन्मूलन कानून के तहत 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. समाज को जागरूक कर दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा.

गोपालगंज
प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन
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Published : Nov 27, 2019, 10:51 PM IST

गोपालगंज: जिले के हथुआ अनुमंडल में बुधवार को बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बता दें कि किसान भवन में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन के नेतृत्व में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

दहेज उन्मूलन अधिनियम पर हुई चर्चा
गौरतलब है कार्यक्रम में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई. साथ ही कार्यक्रम में लोगों को कुरीतियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी बताया गया. वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

'जनप्रतिनिधियों को आना होगा आगे'
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दहेज उन्मूलन कानून के तहत 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. समाज को जागरूक कर दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा. वहीं, मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे.

गोपालगंज: जिले के हथुआ अनुमंडल में बुधवार को बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बता दें कि किसान भवन में अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन के नेतृत्व में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

दहेज उन्मूलन अधिनियम पर हुई चर्चा
गौरतलब है कार्यक्रम में बाल विवाह और दहेज उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई. साथ ही कार्यक्रम में लोगों को कुरीतियों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को भी बताया गया. वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

'जनप्रतिनिधियों को आना होगा आगे'
अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दहेज उन्मूलन कानून के तहत 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. समाज को जागरूक कर दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा. वहीं, मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे.

Intro:जिले के हथुआ अनुमंडल में आज बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन अथवा अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन के नेतृत्व में इ किसान भवन में किया गया । इस अवसर पर अनुमंडल के सभी जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई तथा इससे हो रही समाज के बुराइयों के बारे में बताया गया तथा इस अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों को बताया गया।Body:गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल के ई किसान भवन में आज अनुमंडल पदाधिकारी हथुवा के नेतृत्व में आज बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया । इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हथुआ एवं फुलवरिया अंचल अधिकारी हथुवा सहित मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामा जी चौधरी आदि उपस्थित रहे । इस कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध अधिनियम पर विशेष रूप से चर्चा की गई । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने बताया कि बिहार सरकार के तरफ से बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन पर दो दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। जिसमें सभी जनप्रतिनिधि कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इस कानून के तहत इससे हो रही समाज की बुराइयों को रोका जा सके एवं बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन जैसे सरकार के महत्त्वकांछि योजना को कारगर ढंग से लागू किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत 2 साल तक की सजा एवं ₹100000 तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है । साथ ही उन्होंने उन्होंने बताया कि बाल विवाह से जुड़े सभी व्यक्तियों को सजा का प्रावधान है। तथा महिलाओं को आर्थिक दंड का प्रावधान है इसलिए समाज को जागरूक कर समाज से दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह जैसे कृतियों को दूर करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा।

बाईट --- अनिल कुमार रमन अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ।Conclusion:NA
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