गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के विरुद्ध मारपीट के एक मामले में गोपालगंज की विशेष न्यायालय ने गैरजमानतीय वारंट जारी (Non bailable warrant issued against RJD MLA) किया है. एमपी-एमएलए सह सीजेएम दस मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. इससे विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है. अब इस मामले में सात अप्रैल को पुन: सुनवाई होगी.
ये भी पढ़ेंः Gopalganj News: हैदराबाद में गोपालगंज के मजदूर की पिटाई से मौत, परिजनों का आरोप- मछली बनाने से इंकार करने पर मार डाला
गाड़ी साइड करने को लेकर हुई थी मारपीट: दरअसल, इस सन्दर्भ में बताया जाता है कि महम्मदपुर थाना क्षेत्र के भीमपुरवा गांव के निवासी अजीत सिंह ने तीन सितंबर 2012 को काशी टेंगराही गांव में गाड़ी साइड करने को लेकर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्रेम शंकर यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के बाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. विधायक को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन विधायक हाजिर नहीं हो सके. इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया.
न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर गैरजमानतीय वारंट जारीः इस सन्दर्भ में गोपालगंज सिविल कोर्ट के जिला अभियोजन पदाधिकारी एच एल गुप्ता ने बताया कि करीब 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई करते हुए विधायक प्रेम शंकर यादव को नोटिस जारी किया. जारी वारंट के बाद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो बाध्य होकर न्यायालय को गैर जमानतीय वारंट जारी करना पड़ा है. वहीं इस मामले में जब विधायक प्रेम शंकर यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि न्यायालय से नोटिस मिला था. जमानत बहुत पहले न्यायालय ले चुके हैं. मामला सुलह भी हो गया है. लोक अदालत में 11फरवरी को हाजिर होना था, लेकिन नोटिस 13 फरवरी को मिला. इसलिए न्यायालय में नहीं जा सके. पता नहीं न्यायालय ने कैसे गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.
"विशेष एमपी- एमएलए सह सीजेएम-10 मानवेंद्र मिश्र के न्यायालय ने प्रेमशंकर प्रसाद यादव के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. केस यह है कि महम्मदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अजीत सिंह ने प्रेमशंकर प्रसाद यादव के विरुद्ध वर्ष 2012 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें वाहन का साइड नहीं देने पर धक्का मुक्की हुई थी. इनमें जितनी भी धारा है, वो सभी सुलहनीय हैं. केस चार्ज के दिन उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय ने यह प्रोसेस जारी किया है" - एचएल गुप्ता, जिला अभियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज
"वर्ष 2012 का मामला है. इसमें समझौता भी हो चुका है. न्यायालय से जमानत पहले ही ले चुके हैं. लोक अदालत से मुझे 11 फरवरी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए जारी नोटिस 13 फरवरी को मिला, तो नहीं जा सके. अब कैसे गैर जमानतीय वारंट जारी हुआ है वो मालूम नहीं है"- प्रेमशंकर प्रसाद यादव, राजद विधायक, बैकुंठपुर