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गोपालगंज के RJD उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने वाली याचिका पर कल HC में सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर याचिका पर 3 नवंबर सुबह 10ः30 बजे सुनवाई की जाएगी. जस्टिस मोहित कुमार शाह स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेंगे.

राजद उम्मीदवार
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Published : Nov 2, 2022, 4:38 PM IST

Updated : Nov 2, 2022, 4:53 PM IST

पटनाः गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट पर कल यानी तीन नवंबर को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन को रद्द करने की मांग की गयी है. दीपू कुमार सिंह नामक एक मतदाता ने याचिका दायर की है.

इसे भी पढ़ेंः गोपालगंज के RJD प्रत्याशी पर BJP करेगी केस, तेजस्वी बोले- 'जो करना है करिए.. डरेंगे नहीं'

क्या है आरोपः याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है. इसमें तथ्यों को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि आरजेडी उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गयी है. उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है.

इसे भी पढ़ेंः Bihar By Election 2022: कल डाले जाएंगे वोट, एक क्लिक में जानें पूरा डिटेल


नामांकन रद्द करने की मांग: आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गयी है. याचिका में कहा गया है कि 7 सितंबर, 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए एक्साइज एक्ट के तहत एक आपराधिक मुकदमा मेसर्स सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स एलएलपी और इसके पार्टनर/डाइरेक्टर/ मैनेजर के विरुद्ध दर्ज किया गया था. आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद नाम से डायरेक्टर थे, जिसमें इनके पिता का नाम शंकर प्रसाद बताया गया था.

पटनाः गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट पर कल यानी तीन नवंबर को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने बताया कि आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन को रद्द करने की मांग की गयी है. दीपू कुमार सिंह नामक एक मतदाता ने याचिका दायर की है.

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क्या है आरोपः याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है. इसमें तथ्यों को छुपा कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है. यह भी आरोप लगाया गया है कि आरजेडी उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गयी है. उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है.

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नामांकन रद्द करने की मांग: आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म सी- 4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गयी है. याचिका में कहा गया है कि 7 सितंबर, 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए एक्साइज एक्ट के तहत एक आपराधिक मुकदमा मेसर्स सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स एलएलपी और इसके पार्टनर/डाइरेक्टर/ मैनेजर के विरुद्ध दर्ज किया गया था. आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद नाम से डायरेक्टर थे, जिसमें इनके पिता का नाम शंकर प्रसाद बताया गया था.

Last Updated : Nov 2, 2022, 4:53 PM IST

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