गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (Bihar Liquor Ban) है, लेकिन शराफ माफिया पुलिस (Bihar Police) को चकमा देने के लिए अलग-अलग तरीके निकालते रहते हैं. बिहार के गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में सास-बहू का एक अजब किस्सा सामने आया है, जहां बहू ने ही शराब का व्यापार कर रही सास को गिरफ्तार करवाकर शराबमुक्त समाज बनाने का संदेश दिया. दरअसल, मामला फुलवरिया गांव का है, जहां सास शराब का व्यापार करती थी, लेकिन यह व्यापार उसकी बहू को पसंद नही आ (Daughter in law exposed liquor smuggler mother in law ) रहा था.
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बहू ने शराब तस्कर सास की खोली पोल : दरअसल, गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक महिला (सास) ने शराब की तस्करी के लिए घर के शौचालय की टंकी से सटे एक बड़ा गड्ढा खुदवा लिया (Tricks of liquor smuggling in Gopalganj) था, जिसमे शराब की बोतलें रखी जाती थीं. बहू ने परेशान होकर इसकी सूचना पुलिस को दे दी. बताया जाता है कि शराब की टंकी उस जगह बनाई गई थी, जहां पुलिस का पहुंचना मुश्किल था.
शौचालय की टंकी से निकली देसी शराब की बोतलें : गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने गुरुवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर फुलवरिया गांव में की गई छापेमारी में 52 लीटर देसी शराब बरामद की गई है. इसके अलावा 42 लीटर अर्ध निर्मित देसी शराब, दो किलो नौसादर, गैस सिलेंडर सहित शराब बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि महिला शराब तस्कर शारदा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि घर में ही मिनी शराब फैक्ट्री चल रही थी. पुलिस अब शराब के नेटवर्क को खंगाल रही है.
''फुल्वरिया गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी. वहां पर एक महिला के द्वारा देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है. जब पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर शौचालय की टंकी के बगल में एक गड्ढा खोदकर देसी शराब बनाया जा रहा है. साथ ही मौके से 52 लीटर देसी शराब, 42 लीटर अर्ध निर्मित देसी शराब और अन्य उपकरण की बरामदगी हुई है.'' - आनंद कुमार, एसपी, गोपालगंज
बिहार में शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव : बिहार में शराबबंदी (Prohibition in Bihar) लागू किए जाने के करीब छह साल बाद नीतीश सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है. अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आरोपियों को जेल नहीं जाना पड़ेगा. हालांकि इस बदलाव के साथ नए नियम में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं. अब शराब पीने वाले शख्स को पकड़ाने पर जेल जाने से बचने के लिए शराब माफियाओं की जानकारी देनी होगी.
अब ये नियम रहेंगे लागू : बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव के बाद अब कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे दो से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लेकर छोड़ दिया जायेगा. अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 30 दिनों का जेल दिया जायेगा. अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए दूसरी बार पकड़ा जाता है, तो जुर्माना न लेकर उसे अनिवार्य रूप से एक साल का जेल होगा.
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