गया: जिले में ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी की. सरकार के 14 चक्का और उससे अधिक चक्के की गाड़ियों पर बालू गिट्टी के परिवहन पर रोक को एसोसिएशन ने काला कानून बताया है. बिहार सरकार ने 16 दिसम्बर को एक कानून लागू किया है. इसके तहत बिहार के अंदर 14 चक्के और उससे अधिक चक्के की ट्रकों से बालू-गिट्टी की ढ़ुलाई नहीं की जाएगी.
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जब हम दूसरे राज्यों में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो संबंधित विभाग द्वारा परमिट नहीं दिया जा रहा है. परमिट नहीं मिलने के कारण महीनों से हमारा कारोबार बंद है. हम अपने ट्रकों को दूसरे राज्यों में भी ले जाकर व्यवसाय नहीं कर सकते हैं. परिवहन विभाग के अधिकारियों से मिलने पर कोई सही जवाब नहीं दिया जाता. अगर हमारा व्यवसाय इसी तरह से बंद रहेगा तो हमलोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी. हमारे परिवार के लोग भी सड़क पर आ जाएंगे. हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें अपने ट्रकों को दूसरे राज्यों में ले जाने का परमिट दिया जाए. साथ ही 14 से 22 चक्का वाले ट्रकों पर जो ढुलाई का प्रतिबंध लगाया गया है, उसे अविलंब हटाया जाए. अन्यथा, हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे.-मंजीत कुमार, अध्यक्ष, ट्रक ऑनर एसोसिएशन
'21 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम'
ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया है. जिले में भी ट्रकों का परिचालन ठप है. सभी ट्रक खड़े हैं. जिसका असर माल ढ़ुलाई पर दिखाई पड़ रहा है.