गया: प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर की बदहाली और कुप्रबंधन के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को एक विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया. जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
केंद्र सरकार से मांगा मशविरा
कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया कि इस योजना के तहत ना सिर्फ विष्णुपद मंदिर, बल्कि पर्यावरण और पर्यटन का भी विकास हो सके. ऐसी स्कीम के लिए जरूरी फंड मुहैया कराने के सिलसिले में केंद्र सरकार से भी मशविरा मांगा गया है.
ये भी पढें: पटना: रहस्यमयी ढंग से युवक लापता, परिजनों ने वाटर पार्क के मालिक पर लगाया गंभीर आरोप
27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने गया के स्थानीय पुजारियों से बातचीत करने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.