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गया सिविल कोर्ट ने 5 मूर्ति तस्करों को सुनाई 5 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना भी भरना होगा

Five Idol Smugglers Sentenced In Gaya: गया सिविल कोर्ट ने पांच मूर्ति तस्करों को 5 साल की सजा सुनाई है. मामला 2022 का है, जब पुलिस ने प्राचीन मूर्तियों के साथ अतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.

गया में पांच मूर्ति तस्करों को सजा
गया में पांच मूर्ति तस्करों को सजा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 19, 2023, 9:03 AM IST

गया में पांच मूर्ति तस्करों को सजा

गया: बिहार के गया में पांच मूर्ति तस्करों को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. मूर्ति तस्करी के मामले में गवाह के बिना आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन संभवत अरसे बात कोर्ट ने मूर्ति तस्करी में आरोपितों को सजा सुनाई है. गया सिविल कोर्ट में एडीजे-3 रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. मामला वर्ष 2022 में बोधगया में हुई मूर्ति तस्करी की घटना से जुड़ा है. इसमें पांच आरोपी थे, सभी को सजा सुनाई गई है.

5-5 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना: मूर्ति तस्करी के आरोपी सभी पांच तस्करों को 5-5 साल की सजा और डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है. बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में बोधगया के मस्तपुरा में मूर्ति की तस्करी का मामला सामने आया था. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी और चार लोगों को गिरफ्तार किया था. मौके से तीन बोरे में रहे भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप बरामद किए थे.

गया में पांच मूर्ति तस्करों को सजा
पांच मूर्ति तस्करों को 5 साल की सजा

कौन-कौन है मूर्ति तस्करी का दोषी: मौके से गिरफ्तार अपराधियों में घूंघट चौधरी, अरविंद कुमार दास, अमित कुमार, शमशाद आलम शामिल थे. वहीं, शमशाद आलम की निशानदेही पर मोहम्मद सोनू नवादा जिले के निवासी की गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था.

क्या बोले अधिवक्ता?: इस संबंध में गया सिविल कोर्ट के एपीपी राजीव नारायण ने बताया कि 26 फरवरी 2022 को बोधगया थाना के मस्तपुरा गांव में घूंघट चौधरी के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां से बेेशकीमती मूर्तियों की तस्करी के मामला सामने आया था. इन बहुमूल्य मूर्तियों की अवैध खरीद-बिक्री हो रही थी. मौके से कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले को लेकर बोधगया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कई बेशकीमती भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप बरामद किए गए थे. मौके से चार तस्कर पकड़े थे. वहीं, एक को नवादा से गिरफ्तार किया गया था.

"बहुमूल्य मूर्तियों की तस्करी के मामले में गया सिविल कोर्ट के एडीजे-3 रंजीत कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है. इसमें सभी पांच आरोपितों को 5-5 साल की सजा और डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है"- राजीव नारायण, एपीपी, सिविल कोर्ट गया

ये भी पढ़ें: गया में अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, कई प्राचीन मूर्तियां बरामद

गया में पांच मूर्ति तस्करों को सजा

गया: बिहार के गया में पांच मूर्ति तस्करों को 5 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. मूर्ति तस्करी के मामले में गवाह के बिना आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है, लेकिन संभवत अरसे बात कोर्ट ने मूर्ति तस्करी में आरोपितों को सजा सुनाई है. गया सिविल कोर्ट में एडीजे-3 रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. मामला वर्ष 2022 में बोधगया में हुई मूर्ति तस्करी की घटना से जुड़ा है. इसमें पांच आरोपी थे, सभी को सजा सुनाई गई है.

5-5 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना: मूर्ति तस्करी के आरोपी सभी पांच तस्करों को 5-5 साल की सजा और डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है. बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में बोधगया के मस्तपुरा में मूर्ति की तस्करी का मामला सामने आया था. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी और चार लोगों को गिरफ्तार किया था. मौके से तीन बोरे में रहे भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप बरामद किए थे.

गया में पांच मूर्ति तस्करों को सजा
पांच मूर्ति तस्करों को 5 साल की सजा

कौन-कौन है मूर्ति तस्करी का दोषी: मौके से गिरफ्तार अपराधियों में घूंघट चौधरी, अरविंद कुमार दास, अमित कुमार, शमशाद आलम शामिल थे. वहीं, शमशाद आलम की निशानदेही पर मोहम्मद सोनू नवादा जिले के निवासी की गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था.

क्या बोले अधिवक्ता?: इस संबंध में गया सिविल कोर्ट के एपीपी राजीव नारायण ने बताया कि 26 फरवरी 2022 को बोधगया थाना के मस्तपुरा गांव में घूंघट चौधरी के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां से बेेशकीमती मूर्तियों की तस्करी के मामला सामने आया था. इन बहुमूल्य मूर्तियों की अवैध खरीद-बिक्री हो रही थी. मौके से कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी. इस मामले को लेकर बोधगया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कई बेशकीमती भगवान बुद्ध की मूर्तियां और स्तूप बरामद किए गए थे. मौके से चार तस्कर पकड़े थे. वहीं, एक को नवादा से गिरफ्तार किया गया था.

"बहुमूल्य मूर्तियों की तस्करी के मामले में गया सिविल कोर्ट के एडीजे-3 रंजीत कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है. इसमें सभी पांच आरोपितों को 5-5 साल की सजा और डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया है"- राजीव नारायण, एपीपी, सिविल कोर्ट गया

ये भी पढ़ें: गया में अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, कई प्राचीन मूर्तियां बरामद

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