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​​IPS Aditya Kumar : पूर्व SSP आदित्य कुमार को नहीं मिली राहत, कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज - ​​IPS Aditya Kumar Anticipatory bail plea rejected

गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार (Suspended Former SSP Aditya Kumar of Gaya) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. निगरानी के विशेष न्यायाधीश ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच चल रही है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार
गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार
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Published : Feb 16, 2023, 11:37 AM IST

गया: बिहार के गया में आय से अधिक संपत्ति मामले में फरार चल रहे निलंबित पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार (​​IPS Aditya Kumar Anticipatory Bail Plea Rejected) को एक बार फिर राहत नहीं मिली है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष त्रिवेदी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में आदित्य कुमार की ओर से याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की गई थी. जिसका निगरानी के वकील आनंदी सिंह ने विरोध किया, जिसके बाद अर्जी खारिज कर दी गई है.

पढ़ें-गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानिये क्या है मामला


आदित्य कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: बता दें कि विशेष निगरानी इकाई के द्वारा गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. विशेष निगरानी विभाग ने उनके खिलाफ 5 दिसंबर 2022 को यह मामला दर्ज किया था. उनके ऊपर एक करोड़ 33 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.


क्या है पूरा मामला: मामला पीसी एक्ट की धारा 13 (1)(b), 13(2), 12 और आईपीसी की धारा 229(b) के तहत दर्ज किया गया था. बता दें कि गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और आईजी अमित लोढ़ा के बीच हुए विवाद के बाद इन दोनों को पुलिस मुख्यालय मैं पदस्थापित किया गया था और उन पर जांच चल रही थी. इसी बीच आदित्य कुमार ने अपने दोस्त के माध्यम से खुद को हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी बताकर तत्कालीन डीजीपी को फोन करवा कर उन्हें क्लीनचिट दिलवाने का काम किया था. जिसके बाद जांच की गई और उन्हें दोषी पाया गया. इसके बाद से ही पूर्व एसएसपी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं.

गया: बिहार के गया में आय से अधिक संपत्ति मामले में फरार चल रहे निलंबित पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार (​​IPS Aditya Kumar Anticipatory Bail Plea Rejected) को एक बार फिर राहत नहीं मिली है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका को निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष त्रिवेदी ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत में आदित्य कुमार की ओर से याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की गई थी. जिसका निगरानी के वकील आनंदी सिंह ने विरोध किया, जिसके बाद अर्जी खारिज कर दी गई है.

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आदित्य कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप: बता दें कि विशेष निगरानी इकाई के द्वारा गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. विशेष निगरानी विभाग ने उनके खिलाफ 5 दिसंबर 2022 को यह मामला दर्ज किया था. उनके ऊपर एक करोड़ 33 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.


क्या है पूरा मामला: मामला पीसी एक्ट की धारा 13 (1)(b), 13(2), 12 और आईपीसी की धारा 229(b) के तहत दर्ज किया गया था. बता दें कि गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार और आईजी अमित लोढ़ा के बीच हुए विवाद के बाद इन दोनों को पुलिस मुख्यालय मैं पदस्थापित किया गया था और उन पर जांच चल रही थी. इसी बीच आदित्य कुमार ने अपने दोस्त के माध्यम से खुद को हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी बताकर तत्कालीन डीजीपी को फोन करवा कर उन्हें क्लीनचिट दिलवाने का काम किया था. जिसके बाद जांच की गई और उन्हें दोषी पाया गया. इसके बाद से ही पूर्व एसएसपी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं.

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