मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक मामले में दो तस्करों को सजा सुनाई (Ganja smuggling in Motihari) है. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है. दोनों आरोपियों को 12-12 वर्षोंं की सश्रम करावास की सजा सुनाई है.
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कोर्ट ने लगाया ढाई-ढाई लाख रुपया जुर्माना: मोतिहारी कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में ढाई-ढाई लाख रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर डेढ़ साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश कोर्ट ने दिया है. दरअसल 13 मार्च 2019 को अहले सुबह छोड़दानो के महुआवा के पास दो व्यक्ति तीन बोरा लेकर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे थे. तभी दोनों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया था.
90 किलो गांजा बरामद के साथ गिरफ्तार: भागने के दौरान एसएसबी के जवानों ने रोका तो उन दोनों ने बोरा छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और तलाशी ली. तलाशी में 90 किलो गांजा बरामद हुआ. पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान संग्रामपुर थाना क्षेत्र के नुरुल्लाह डीह मकलिया का रहने वाला सुनरदेव महतो एवं मुन्ना महतो के रुप में हुई.
एनडीपीएस केस दर्ज कर मामले की सुनवाई: इस मामले में न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर एनडीपीएस केस दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई की गई. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक डा. शम्भुशरण सिंह ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपी को बारह वर्ष कारावास और सवा लाख अर्थदंड बारह वर्ष कारावास और सवा लाख रुपएया जुर्माना भरने का आदेश दिया.