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मोतिहारी: जिले में पांच दिन हीं खुली रहेंगी दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश

जिला में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम ने दुकानों को खोलने का नया गाइडलाइन जारी किया है. आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानें मात्र 5 दिन हीं खुलेंगी.

मोतिहारी
जिले में पांच दिन हीं खुलेगी दुकानें
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Published : Apr 23, 2021, 10:57 PM IST

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए नयी गाइडलाइन जारी किया है. जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को मात्र पांच दिन खोलने का निर्देश दिया है. वहीं दुकानों के खोलने का टाइम टेबल भी निर्धारित किया गया है.

मोतिहारी
जिले में पांच दिन हीं खुलेगी दुकानें

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मेडिकल दुकानें और अस्पताल 24×7 खुलेंगे
डीएम के जारी किए गए आदेश में सभी मेडिकल से संबंधित दुकानें, सरकारी और निजी हॉस्पिटल, निजी क्लीनिक, सभी पेट्रोल पम्प, मोटर गैरेज और वर्क शॉप को 24×7 खोलने का निर्देश दिया है. वहीं, फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल मंडी और अनाज मंडी को प्रत्येक दिन छह बजे सुबह से छह बजे शाम तक खोलने का आदेश जारी किया गया है.

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उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय प्रत्येक दिन सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे. लेकिन केवल होम डिलेवरी सुविधा ही रहेगी. जबकि इन सभी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह छह बजे से दोपहर चार बजे तक हीं खुलेंगे. डीएम के जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, ग्राहकों और लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए नयी गाइडलाइन जारी किया है. जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को मात्र पांच दिन खोलने का निर्देश दिया है. वहीं दुकानों के खोलने का टाइम टेबल भी निर्धारित किया गया है.

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जिले में पांच दिन हीं खुलेगी दुकानें

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मेडिकल दुकानें और अस्पताल 24×7 खुलेंगे
डीएम के जारी किए गए आदेश में सभी मेडिकल से संबंधित दुकानें, सरकारी और निजी हॉस्पिटल, निजी क्लीनिक, सभी पेट्रोल पम्प, मोटर गैरेज और वर्क शॉप को 24×7 खोलने का निर्देश दिया है. वहीं, फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, किराना दुकान, सब्जी मंडी, फल मंडी और अनाज मंडी को प्रत्येक दिन छह बजे सुबह से छह बजे शाम तक खोलने का आदेश जारी किया गया है.

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उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय प्रत्येक दिन सुबह छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगे. लेकिन केवल होम डिलेवरी सुविधा ही रहेगी. जबकि इन सभी दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह छह बजे से दोपहर चार बजे तक हीं खुलेंगे. डीएम के जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, ग्राहकों और लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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