मोतिहारी: बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ जिले के सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया. युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की. जिससे सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है.
'राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश'
युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव ने कहा कि सुब्रह्मण्यम सवामी ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. कांग्रेस अध्यक्ष की छवि खराब करने की कोशिश की गई. इसीलिए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी पर मानहानि का केस किया गया.
इन धाराओं पर हुआ परिवाद दायर
अधिवक्ता पवन कुमार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 501 समेत अन्य धाराओं में परिवाद दायर किया. जिसे सीजेएम ने अगली सुनवाई के लिए अपने पास हीं रखा है. सीजेएम कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त मुकर्रर की गई है.
क्या है मामला?
बता दें कि विगत दिनों सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने राहुल गांधी के डोप टेस्ट कराने पर उसमें फेल हो जाने का दावा किया था. उनके इस टिप्पणी के बाद देशभर में कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है. इसी को लेकर मोतिहारी सीजेएम कोर्ट में भी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने परिवाद दायर किया है.