दरभंगाः जिले में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कड़ी निगरानी के सोमवार से शुरू हो गई है. जिले में कुल 44 हजार 312 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है.
1 फरवरी से 13 फरवरी तक परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू
परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिसके तहत दरभंगा सदर अनुमंडल के परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में दिनांक 01 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होना मना है. साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी है.
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परीक्षार्थियों को जूते पहन कर जाने की मिली छूट
सुबह 07:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को पर रोक लगा दी गई है. परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, बलू टूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड या अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर जूता मोजा पहन कर परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई है.