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4 निजी अस्पतालों को सड़क पर बायोमेडिकल कचरा फैलाना पड़ा भारी, 18.25 लाख रुपए का जुर्माना

दरभंगा नगर निगम की ओर से सड़कों पर बायोमेडिकल कचरा फैलाने वाले कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है. नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अगर ये अस्पताल एक सप्ताह के भीतर जुर्माना नहीं भरते हैं तो इन्हें और ज्यादा दर से हर दिन का 1 साल तक का जुर्माना भरना होगा.

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Published : Apr 1, 2021, 12:57 PM IST

दरभंगा नगर निगम की कार्रवाई
दरभंगा नगर निगम की कार्रवाई

दरभंगा: नगर निगम ने सड़कों पर बायोमेडिकल कचरा फैलाने वाले शहर के 4 नामी-गिरामी निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. नगर निगम ने इनमें से हर अस्पताल पर हर दिन 5 हजार की दर से 1 साल के लिए 18 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है कि अगर ये अस्पताल एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो इन्हें हर दिन 5 हजार के बजाये 6 हजार 500 रुपये की दर से 1 साल का जुर्माना भरना होगा. इस आदेश के बाद इन निजी अस्पतालों में हड़कंप है.

ये भी पढ़ें- गोपालगंज: हर दुकानदार दुकान के सामने रखेंगें डस्टबिन, गंदगी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

'कानून के तहत यह प्रावधान है कि अस्पताल खोलते समय ही बायोमेडिकल कचरा के निपटारे की व्यवस्था करनी होगी. उन्हें अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल कचरा निस्तारण का संयंत्र लगाना होगा या फिर ऐसी किसी एजेंसी से करार करना होगा जो बायोमेडिकल कचरा का निस्तारण करती हो. जिन अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है. उन अस्पतालों को बार-बार नोटिस जारी कर सड़क पर बायोमेडिकल कचरा न फैलाने की हिदायत दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया. इसलिए इनके खिलाफ नगर निगम के एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई है.'- मनेश कुमार मीणा, आयुक्त, नगर निगम

darbhanga
सड़क पर फैला कचरा

बीमार होने का बना रहता है खतरा
नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क पर सामान्य कचरा के साथ मिलाकर बायोमेडिकल कचरा फेंकने की वजह से नगर निगम के सफाई कर्मियों और आम लोगों के बीमार होने का खतरा उत्पन्न हो गया था. उन्होंने कहा कि अगर ये अस्पताल एक सप्ताह के भीतर जुर्माना नहीं भरते हैं तो इन्हें और ज्यादा दर से हर दिन का 1 साल तक का जुर्माना भरना होगा. उसके बाद भी ये नियम का पालन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के दूसरे निजी अस्पतालों को भी इस तरह की चेतावनी दी गई है.

दरभंगा: नगर निगम ने सड़कों पर बायोमेडिकल कचरा फैलाने वाले शहर के 4 नामी-गिरामी निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. नगर निगम ने इनमें से हर अस्पताल पर हर दिन 5 हजार की दर से 1 साल के लिए 18 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है कि अगर ये अस्पताल एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो इन्हें हर दिन 5 हजार के बजाये 6 हजार 500 रुपये की दर से 1 साल का जुर्माना भरना होगा. इस आदेश के बाद इन निजी अस्पतालों में हड़कंप है.

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'कानून के तहत यह प्रावधान है कि अस्पताल खोलते समय ही बायोमेडिकल कचरा के निपटारे की व्यवस्था करनी होगी. उन्हें अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल कचरा निस्तारण का संयंत्र लगाना होगा या फिर ऐसी किसी एजेंसी से करार करना होगा जो बायोमेडिकल कचरा का निस्तारण करती हो. जिन अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है. उन अस्पतालों को बार-बार नोटिस जारी कर सड़क पर बायोमेडिकल कचरा न फैलाने की हिदायत दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने निर्देश का पालन नहीं किया. इसलिए इनके खिलाफ नगर निगम के एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई है.'- मनेश कुमार मीणा, आयुक्त, नगर निगम

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सड़क पर फैला कचरा

बीमार होने का बना रहता है खतरा
नगर आयुक्त ने कहा कि सड़क पर सामान्य कचरा के साथ मिलाकर बायोमेडिकल कचरा फेंकने की वजह से नगर निगम के सफाई कर्मियों और आम लोगों के बीमार होने का खतरा उत्पन्न हो गया था. उन्होंने कहा कि अगर ये अस्पताल एक सप्ताह के भीतर जुर्माना नहीं भरते हैं तो इन्हें और ज्यादा दर से हर दिन का 1 साल तक का जुर्माना भरना होगा. उसके बाद भी ये नियम का पालन नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त ने कहा कि शहर के दूसरे निजी अस्पतालों को भी इस तरह की चेतावनी दी गई है.

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