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बक्सर में रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बक्सर में एक रेप पीड़िता को इंसाफ देते हुए (Molestation With Minor in Buxar) पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने दुष्कर्म के तीन आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है. इसमें दो को आजीवन कारावास और एक को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है.

बक्सर में नाबालिग रेप पीड़िता को इंसाफ
बक्सर में नाबालिग रेप पीड़िता को इंसाफ
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Published : Dec 21, 2022, 1:33 PM IST

बक्सर में नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद

बक्सरः बिहार के बक्सर में सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life imprisonment for Molestation accused in buxar) की सजा सुनाई है. एक अन्य को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है. तीनों आरोपियों को पिछले साल नवंबर माह में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ेंः बक्सर दुष्कर्म मामला: एक आरोपी का वीडियो आया सामने, पीड़िता का आरोप- 'पुलिस बोली मुंह बंद कर लो'

पॉक्सो विशेष अदालत ने सुनाया फैसलाः बक्सर व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो की विशेष अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा मुक़र्रर की गई. इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. पीड़ित नाबालिक ने तीनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर स्थित बांध पर 30 नवम्बर 2021 की शाम तीन दुष्कर्मियों ने एक बारह वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था.

पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसाः विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र की अदालत ने आज त्वरित विचारण के बाद भोला यादव को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि अन्य दो दुष्कर्मियों नेपाली यादव और बबलू यादव को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त मुकर्रर की है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. अदालत ने पीड़ित नाबालिग को सरकार की पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 5 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की अनुशंसा की है.

"तीनों दुष्कर्मी स्थानीय बड़की सारिमपुर के निवासी हैं. सभी दुष्कर्मियों को सजा भुगतने के लिए केंद्रीय कारा बक्सर भेज दिया गया है. ये घटना बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर स्थित बांध पर 30 नवम्बर 2021 को हुई थी"- सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

उच्च न्यायालय जाएंगे आरोपी के परिजनः गौरतलब है कि आरोपी के परिजनों ने एक गहरी साजिश के तहत तीनों अभियुक्तों को फंसाने की बात कही है. इसे लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनवती देने की बात कही है.

बक्सर में नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद

बक्सरः बिहार के बक्सर में सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life imprisonment for Molestation accused in buxar) की सजा सुनाई है. एक अन्य को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई है. तीनों आरोपियों को पिछले साल नवंबर माह में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है.

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पॉक्सो विशेष अदालत ने सुनाया फैसलाः बक्सर व्यवहार न्यायालय की पॉक्सो की विशेष अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में दो दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा मुक़र्रर की गई. इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. पीड़ित नाबालिक ने तीनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर स्थित बांध पर 30 नवम्बर 2021 की शाम तीन दुष्कर्मियों ने एक बारह वर्ष की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था.

पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसाः विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्र की अदालत ने आज त्वरित विचारण के बाद भोला यादव को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि अन्य दो दुष्कर्मियों नेपाली यादव और बबलू यादव को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त मुकर्रर की है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है. अदालत ने पीड़ित नाबालिग को सरकार की पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 5 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की अनुशंसा की है.

"तीनों दुष्कर्मी स्थानीय बड़की सारिमपुर के निवासी हैं. सभी दुष्कर्मियों को सजा भुगतने के लिए केंद्रीय कारा बक्सर भेज दिया गया है. ये घटना बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के बड़की सारिमपुर स्थित बांध पर 30 नवम्बर 2021 को हुई थी"- सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

उच्च न्यायालय जाएंगे आरोपी के परिजनः गौरतलब है कि आरोपी के परिजनों ने एक गहरी साजिश के तहत तीनों अभियुक्तों को फंसाने की बात कही है. इसे लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनवती देने की बात कही है.

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