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Buxar News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कारावास की सजा, लगाया 1 लाख का अर्थ दंड

बक्सर में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor Molested In Buxar) के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. मामला 2022 का है, जब युवक ने नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना अंजाम दिया था.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 11, 2023, 7:37 AM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर में दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो कोर्ट में सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश श्री मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया. जिसके बाद उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. आरोपी ने 2022 में नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म कर किया था.

पढ़ें-बक्सरः शौच के लिए घर से बाहर निकली नाबालिग के साथ दुष्कर्म, FIR दर्ज

क्या कहते है विशेष लोक अभियोजक: विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी के खिलाफ 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता ने बताया कि वह सुबह शौच करने के लिए जा रही थी, रास्ते में युवक ने बलपूर्वक पकड़कर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म की घटना अंजाम दिया. न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए, उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

"आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया था. उसका कहना था कि जब वो शौच करने के लिए घर से निकली तभी रास्ते में आरोपी ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया. जिसके बाद उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया."-सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

असुरक्षित महसूस कर रही महिलाएं: बता दें कि कि जिले में अपराधिक की बढ़ रही घटनाओं के लेकर पुलिस लगातार इन्हें रोकने में प्रयास में जुटी हुई है, जिसके बाद भी अपराधी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. इलाके में बढ़े रहे दुष्कर्म की घटनाओं से महिलाओं में दहशत में है. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद महिलाओं को थोड़ी राहत मिली है.

बक्सर: बिहार के बक्सर में दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो कोर्ट में सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश श्री मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया. जिसके बाद उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. आरोपी ने 2022 में नाबालिग के साथ मारपीट और दुष्कर्म कर किया था.

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क्या कहते है विशेष लोक अभियोजक: विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि सिमरी थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी के खिलाफ 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता ने बताया कि वह सुबह शौच करने के लिए जा रही थी, रास्ते में युवक ने बलपूर्वक पकड़कर उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म की घटना अंजाम दिया. न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए, उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

"आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में मामला दर्ज कराया था. उसका कहना था कि जब वो शौच करने के लिए घर से निकली तभी रास्ते में आरोपी ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया. जिसके बाद उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया."-सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

असुरक्षित महसूस कर रही महिलाएं: बता दें कि कि जिले में अपराधिक की बढ़ रही घटनाओं के लेकर पुलिस लगातार इन्हें रोकने में प्रयास में जुटी हुई है, जिसके बाद भी अपराधी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. इलाके में बढ़े रहे दुष्कर्म की घटनाओं से महिलाओं में दहशत में है. वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद महिलाओं को थोड़ी राहत मिली है.

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