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Buxar news: डीएम की देखरेख में केंद्रीय कारा परिसर में नष्ट की गयी 10 लाख की जब्त शराब - बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल

बिहार में 2016 से ही मद्य निषेध कानून लागू है. इस प्रकार बिहार में शराब बेचना, ले जाना, रखना, पीना सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. हालांकि इसके बाद भी शराब माफिया इसकी तस्करी करने का प्रयास करते रहते हैं. पुलिस की कार्रवाई में शराब जब्त की जाती है. बक्सर में आज ऐसी ही जब्त की गयी शराब को नष्ट किया गया.

बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल
बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल
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Published : Jul 15, 2023, 5:35 PM IST

बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल

बक्सर: बिहार के बक्सर में आज शनिवार को उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग जगहों से जब्त की गयी शराब को नष्ट की गयी. इस महीने दूसरी बार यह कार्रवाई की गयी. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की देखरेख में सेंट्रल जेल कैंपस में भारी मात्रा में शराब नष्ट की गयी. विनष्ट की गई शराब को उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग जगहों पर की गयी कार्रवाई में जब्त की गयी थी.

इसे भी पढ़ेंः Van Mahotsav 2023: बक्सर में 5 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य, वन महोत्सव में पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प

पहले भी हुई थी कार्रवाईः जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है. पुलिस टीम गुप्त सूचना पर कार्रवाई करती है. इसके लिए समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है. बताते चलें कि पिछले दिनों भी डीएम के नेतृत्व में लगभग 4000 लीटर शराब विनष्ट की गयी थी.

"उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा 18 कांडों में पकड़ी गए शराब को सेंट्रल जेल कैंपस में बुलडोजर चलाकर विनष्ट की गयी. विनष्ट की गयी शराब का बाजार मूल्य लगभग 8 से 10 लाख रुपए आंकी गयी है."- अंशुल अग्रवाल, जिलाधिकारी

कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगीः डीएम ने बताया कि शराबबंदी को पूर्णतया सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है. जिला प्रशासन बहुत जल्द ही गंगा ब्रिज पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाकर और बेहतर ढंग से कानून का पालन कराएगी. डीएम ने सख्ती के साथ कहा अगर सरकारी कर्मी अवैध शराब में किसी भी तरह गैर कानूनी संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मद्य निषेध कानून लागूः गौरतलब है कि बिहार में 2016 से ही मद्य निषेध कानून लागू है. इस प्रकार बिहार में शराब बेचना, ले जाना, रखना, पीना सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. हालांकि इसके बाद भी शराब माफिया इसकी तस्करी करने का प्रयास करते रहते हैं. जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है.

बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल

बक्सर: बिहार के बक्सर में आज शनिवार को उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग जगहों से जब्त की गयी शराब को नष्ट की गयी. इस महीने दूसरी बार यह कार्रवाई की गयी. जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की देखरेख में सेंट्रल जेल कैंपस में भारी मात्रा में शराब नष्ट की गयी. विनष्ट की गई शराब को उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग जगहों पर की गयी कार्रवाई में जब्त की गयी थी.

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पहले भी हुई थी कार्रवाईः जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है. पुलिस टीम गुप्त सूचना पर कार्रवाई करती है. इसके लिए समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है. बताते चलें कि पिछले दिनों भी डीएम के नेतृत्व में लगभग 4000 लीटर शराब विनष्ट की गयी थी.

"उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस द्वारा 18 कांडों में पकड़ी गए शराब को सेंट्रल जेल कैंपस में बुलडोजर चलाकर विनष्ट की गयी. विनष्ट की गयी शराब का बाजार मूल्य लगभग 8 से 10 लाख रुपए आंकी गयी है."- अंशुल अग्रवाल, जिलाधिकारी

कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगीः डीएम ने बताया कि शराबबंदी को पूर्णतया सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है. जिला प्रशासन बहुत जल्द ही गंगा ब्रिज पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाकर और बेहतर ढंग से कानून का पालन कराएगी. डीएम ने सख्ती के साथ कहा अगर सरकारी कर्मी अवैध शराब में किसी भी तरह गैर कानूनी संलिप्तता पाई जाती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मद्य निषेध कानून लागूः गौरतलब है कि बिहार में 2016 से ही मद्य निषेध कानून लागू है. इस प्रकार बिहार में शराब बेचना, ले जाना, रखना, पीना सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. हालांकि इसके बाद भी शराब माफिया इसकी तस्करी करने का प्रयास करते रहते हैं. जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है.

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