ETV Bharat / state

बक्सर में ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय तक यात्रा होगी आसान, बसों की खरीद पर मिल रहा 5 लाख अनुदान - Chief Minister Block Transport Scheme

Chief Minister Block Transport Scheme In Buxar: बक्सर में बसों की खरीद पर 5 लाख का अनुदान दिया जा रहा है. इसे लेकर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज से जागरूकता रथ की शुरुआत की गई. आगे पढ़ें पूरी खबर.

बक्सर में जागरूकता रथ
बक्सर में जागरूकता रथ
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 20, 2023, 9:40 AM IST

जिला मुख्यालय तक होगी सुलभ यात्रा

बक्सर: बिहार के बक्सर में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. इसी कड़ी में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया. प्रभारी डीएम ने बताया कि इस योजना के तहत लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये अनुदान का दिया जाएगा.

आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत: जागरूकता रथ बक्सर अनुमंडल अंतर्गत इटाढी प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा होते हुए, चौसा प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा एवं राजपुर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए सदर अस्पताल होते हुए वापस आएगा. इसी प्रकार डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत डुमरांव प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, नावानगर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, केसठ एवं चौगाई प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, ब्रह्मपुर चौरास्ता से नया भोजपुर से चक्की एवं सिमरी प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए वापस आएगा.

"इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखण्डों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन सुविधा सुलभ कराना. इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है. इस योजना के द्वारा लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये अनुदान का दिया जाएगा."-प्रमोद कुमार, प्रभारी डीएम बक्सर

कैसे करें आवेदन: लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए. लाभुक के पास चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए. किसी प्रखण्ड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए एवं सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे. आवेदकों के लिए योजना का लाभ लेने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए.

योग्यता के आधार पर बनेगी प्रतीक्षा सूची: मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी. स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी. स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपति आमंत्रित की जाएगी. उपर्युक्त समिति के द्वारा आपति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी.

सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान: इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखण्डों को छोड़कर शेष प्रखण्डों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा. प्रति प्रखण्ड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा जो सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खातें में हस्तांरित किया जाएगा. एक प्रखण्ड में सात जिसमें 2 अनुसूचित जाति, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 01 पिछड़ा वर्ग, 01 अल्पसंख्यक समुदाय से, 01 सामान्य वर्ग से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा. जिस प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखण्ड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा.

वाहन मेला का आयोजन: जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर के द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखण्ड स्तर पर बस के क्रय के लिए आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का आयोजन किया जाएगा. योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान परिवहन विभाग के योजना मद से किया जाएगा.योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर विशेष सचिव/संयुक्त सचिव के द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

पढ़ें-Bhagalpur News : सदर अस्पताल से डेंगू जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी, मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा

जिला मुख्यालय तक होगी सुलभ यात्रा

बक्सर: बिहार के बक्सर में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. इसी कड़ी में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया. प्रभारी डीएम ने बताया कि इस योजना के तहत लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये अनुदान का दिया जाएगा.

आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत: जागरूकता रथ बक्सर अनुमंडल अंतर्गत इटाढी प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा होते हुए, चौसा प्रखण्ड/पंचायत के सभी चौक चौराहा एवं राजपुर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए सदर अस्पताल होते हुए वापस आएगा. इसी प्रकार डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत डुमरांव प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, नावानगर प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, केसठ एवं चौगाई प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए, ब्रह्मपुर चौरास्ता से नया भोजपुर से चक्की एवं सिमरी प्रखण्ड/पंचायत अंतर्गत सभी चौक चौराहा होते हुए वापस आएगा.

"इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखण्डों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन सुविधा सुलभ कराना. इसके साथ ही राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन कराना है. इस योजना के द्वारा लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये अनुदान का दिया जाएगा."-प्रमोद कुमार, प्रभारी डीएम बक्सर

कैसे करें आवेदन: लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए. लाभुक के पास चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए. किसी प्रखण्ड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए एवं सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे. आवेदकों के लिए योजना का लाभ लेने जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए.

योग्यता के आधार पर बनेगी प्रतीक्षा सूची: मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी. स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी. स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपति आमंत्रित की जाएगी. उपर्युक्त समिति के द्वारा आपति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी.

सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान: इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखण्डों को छोड़कर शेष प्रखण्डों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा. प्रति प्रखण्ड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा जो सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खातें में हस्तांरित किया जाएगा. एक प्रखण्ड में सात जिसमें 2 अनुसूचित जाति, 02 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 01 पिछड़ा वर्ग, 01 अल्पसंख्यक समुदाय से, 01 सामान्य वर्ग से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा. जिस प्रखण्ड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखण्ड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा.

वाहन मेला का आयोजन: जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर के द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सहयोग से प्रखण्ड स्तर पर बस के क्रय के लिए आमजनों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से वाहन मेला का आयोजन किया जाएगा. योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान परिवहन विभाग के योजना मद से किया जाएगा.योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर विशेष सचिव/संयुक्त सचिव के द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

पढ़ें-Bhagalpur News : सदर अस्पताल से डेंगू जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी, मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.