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संत जीयर स्वामी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर कोर्ट में कम्प्लेंट केस, जानें क्या है मामला

बक्सर व्यवहार न्यायालय में संत जीयर स्वामी जी महाराज और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर बक्सर व्यवहार न्यायालय (Buxar Civil Court) में कम्प्लेंट केस दर्ज हुआ है. सनातन संस्कृति समागम के मंच से दिव्यांगों को अपमानित करने का आरोप स्वामी जी पर लगा है. पढ़ें पूरी खबर-

संत जीयर स्वामी जी महाराज और केंद्रीय राज्य मंत्री पर बक्सर व्यवहार न्यायालय में कम्प्लेंट केस दर्ज
संत जीयर स्वामी जी महाराज और केंद्रीय राज्य मंत्री पर बक्सर व्यवहार न्यायालय में कम्प्लेंट केस दर्ज
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Published : Nov 28, 2022, 6:56 PM IST

बक्सर : संत जीयर स्वामी जी महाराज (Sant Jiyar Swami Ji Maharaj) और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे (Union Minister Ashwini Choubey) के खिलाफ बक्सर व्यवहार न्यायालय में कम्प्लेंट केस दर्ज हुआ है.राकेश कुमार राय नाम के शख्स ने मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में कम्पलेंट केस दर्ज कराया है. आज 11-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस केस पर शिकायतकर्ता राकेश कुमार राय की गवाही होनी थी. लेकिन मजिस्ट्रेट के गैरमौजूदगी की वजह से अगली तारीख को गवाही होगी. उसी दिन बयान को कलमबद्ध किया जाएगा. सनातन संस्कृति समागम में संत जीयर स्वामी जी महाराज पर प्रवचन देने के दौरान दिव्यांगजनों पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें- ज्ञान यज्ञ में पहुंचे सुशील मोदी, जीयर स्वामी से लिया आशीर्वाद



जीयर स्वामी और केंद्रीय मंत्री पर कोर्ट में केस दर्ज: दरअसल, मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा अपने शिकायत में बताया गया है कि 7 नवम्बर से 15 नवम्बर तक अहिल्या की उद्धार स्थली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जो सनातन संस्कृति समागम का आयोजन (Sanatan Sanskriti Samagam in Buxar) किया गया था, उसमें प्रवचन देने के दौरान संत जीयर स्वामी जी महाराज ने मंच से दिव्यांगजनों को अपमानित किया है.



क्या लगाया है आरोप: शिकायतकर्ता के द्वारा साक्ष्य के तौर पर जो सीडी जमा किया गया है. उसमें प्रवचन देने के दौरान मंच से संत जीयर स्वामी जी महाराज यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि- ''विकलांगों को मान सम्मान मिलना चाहिए. लेकिन कोई भी प्रतिष्ठित पद उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए. ना ही उसके वह अधिकारी हैं. आज वैसे विकलांगों की भरमार पड़ी हुई है. जो अंधों में काने राजा के समान हैं. जो व्यक्ति धर्म पढ़ा नहीं वह धर्म की व्याख्या कर रहा है. विकलांग को भक्ति करने का अधिकार शास्त्र जरूर देता है, लेकिन धर्म गुरु बनकर किसी पद को प्राप्त करने का वह अधिकारी नहीं है.''


''सार्वजनिक मंच से जिस तरह के वाणी का प्रयोग दिव्यांगजनों के लिए संत जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया है, उससे दिव्यांग समाज के लोग काफी मर्माहत हुए हैं. भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. ऐसे में संत के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की जा रही हैं. जिससे मर्माहत होकर इस सनातन संस्कृति समागम के आयोजन कर्ता स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे और संत जीयर स्वामी जी महाराज पर कम्प्लेंट केस हमने दर्ज कराया है.''- राकेश कुमार राय, शिकायतकर्ता



क्या कहते हैं शिकायतकर्ता के वकील: शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रामनाथ ठाकुर ने बताया कि मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा कम्प्लेंट दर्ज कराया गया है. जिसपर आज -11 चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होना था, लेकिन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण अगली तारीख को इस केस में बयान होंगे. गौरतलब है कि संत जीयर स्वामी जी महाराज का प्रवचन देने का वह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल इस बयान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

बक्सर : संत जीयर स्वामी जी महाराज (Sant Jiyar Swami Ji Maharaj) और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे (Union Minister Ashwini Choubey) के खिलाफ बक्सर व्यवहार न्यायालय में कम्प्लेंट केस दर्ज हुआ है.राकेश कुमार राय नाम के शख्स ने मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में कम्पलेंट केस दर्ज कराया है. आज 11-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इस केस पर शिकायतकर्ता राकेश कुमार राय की गवाही होनी थी. लेकिन मजिस्ट्रेट के गैरमौजूदगी की वजह से अगली तारीख को गवाही होगी. उसी दिन बयान को कलमबद्ध किया जाएगा. सनातन संस्कृति समागम में संत जीयर स्वामी जी महाराज पर प्रवचन देने के दौरान दिव्यांगजनों पर गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है.

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जीयर स्वामी और केंद्रीय मंत्री पर कोर्ट में केस दर्ज: दरअसल, मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा अपने शिकायत में बताया गया है कि 7 नवम्बर से 15 नवम्बर तक अहिल्या की उद्धार स्थली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जो सनातन संस्कृति समागम का आयोजन (Sanatan Sanskriti Samagam in Buxar) किया गया था, उसमें प्रवचन देने के दौरान संत जीयर स्वामी जी महाराज ने मंच से दिव्यांगजनों को अपमानित किया है.



क्या लगाया है आरोप: शिकायतकर्ता के द्वारा साक्ष्य के तौर पर जो सीडी जमा किया गया है. उसमें प्रवचन देने के दौरान मंच से संत जीयर स्वामी जी महाराज यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि- ''विकलांगों को मान सम्मान मिलना चाहिए. लेकिन कोई भी प्रतिष्ठित पद उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए. ना ही उसके वह अधिकारी हैं. आज वैसे विकलांगों की भरमार पड़ी हुई है. जो अंधों में काने राजा के समान हैं. जो व्यक्ति धर्म पढ़ा नहीं वह धर्म की व्याख्या कर रहा है. विकलांग को भक्ति करने का अधिकार शास्त्र जरूर देता है, लेकिन धर्म गुरु बनकर किसी पद को प्राप्त करने का वह अधिकारी नहीं है.''


''सार्वजनिक मंच से जिस तरह के वाणी का प्रयोग दिव्यांगजनों के लिए संत जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया है, उससे दिव्यांग समाज के लोग काफी मर्माहत हुए हैं. भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. ऐसे में संत के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की जा रही हैं. जिससे मर्माहत होकर इस सनातन संस्कृति समागम के आयोजन कर्ता स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे और संत जीयर स्वामी जी महाराज पर कम्प्लेंट केस हमने दर्ज कराया है.''- राकेश कुमार राय, शिकायतकर्ता



क्या कहते हैं शिकायतकर्ता के वकील: शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रामनाथ ठाकुर ने बताया कि मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में शिकायतकर्ता के द्वारा कम्प्लेंट दर्ज कराया गया है. जिसपर आज -11 चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होना था, लेकिन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण अगली तारीख को इस केस में बयान होंगे. गौरतलब है कि संत जीयर स्वामी जी महाराज का प्रवचन देने का वह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल इस बयान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.

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