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बक्सर में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, DM और SP ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश

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Published : Jun 6, 2020, 10:51 PM IST

बक्सर में धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कुछ कुछ शर्त रखे गए हैं. मंदिरों में सोशल डिस्टेंस के अलावा मूर्ति को छूने और प्रसाद वितरण बैन रखा गया है. वहीं, इंट्री और बाहर निकलने के लिए अलग-अलग व्यवस्था किया जाएगा.

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बक्सर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 के बाद अनलॉक-1 की शुरुआत की है. अनलॉक-1 में देशवासियों को काफी रियायत दी जा रही है. इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उचित निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है. वहीं, बिहार सरकार ने पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है. इस संदर्भ में शनिवार को डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है.

जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की. इस दौरान डीएम ने बताया कि शर्तो के साथ धार्मिक स्थल को 8 जून से खोला जा रहा है. डीएम ने इसके लिए मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक करने की बात कही. धार्मिक स्थल में एक तरफ से इंट्री और दूसरी तरफ से निकास रहेगा. ताकि अधिक भीड़ जमा न हो सके, जरुरत के अनुसार बैरिकेटिंग करने का आदेश दिया है.

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बैठक में अपनी बात रखते अधिकारी

अधिकारियों को मिला निर्देश
जिलाधिकारी ने अमन समीर दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को इस संंदर्भ में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. बैठक में इसके अलावा मॉल, रेस्टोरेंट भी खोलने की बात कही गई है. जिसका गाइड लाइन जल्द जारी किया जाएगा. गाइड लाइन के मुताबिक मंदिर में प्रवेश के दौरान घंटा नहीं बजाया जाएगा. वहीं, मूर्ति स्पर्श करना बैन है इसके अलावा प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा.

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जिलाधिकारी के साथ बैठक करते अधिकारी

मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरुरी

जिला प्रशासन का कहना है कि सामाजिक दूरी और एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है. डीएम ने बताया कि ऐसे निर्णयों पर स्वयं मंदिर प्रशासन को आवश्यक एहतियात बरतना होगा. क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी केवल श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना की छूट होगी, किसी विशेष आयोजन का नहीं. हर हाल में सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा.

बक्सर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 4 के बाद अनलॉक-1 की शुरुआत की है. अनलॉक-1 में देशवासियों को काफी रियायत दी जा रही है. इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उचित निर्णय लेने के लिए अधिकार दिया है. वहीं, बिहार सरकार ने पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है. इस संदर्भ में शनिवार को डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है.

जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की. इस दौरान डीएम ने बताया कि शर्तो के साथ धार्मिक स्थल को 8 जून से खोला जा रहा है. डीएम ने इसके लिए मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक करने की बात कही. धार्मिक स्थल में एक तरफ से इंट्री और दूसरी तरफ से निकास रहेगा. ताकि अधिक भीड़ जमा न हो सके, जरुरत के अनुसार बैरिकेटिंग करने का आदेश दिया है.

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बैठक में अपनी बात रखते अधिकारी

अधिकारियों को मिला निर्देश
जिलाधिकारी ने अमन समीर दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को इस संंदर्भ में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. बैठक में इसके अलावा मॉल, रेस्टोरेंट भी खोलने की बात कही गई है. जिसका गाइड लाइन जल्द जारी किया जाएगा. गाइड लाइन के मुताबिक मंदिर में प्रवेश के दौरान घंटा नहीं बजाया जाएगा. वहीं, मूर्ति स्पर्श करना बैन है इसके अलावा प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा.

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जिलाधिकारी के साथ बैठक करते अधिकारी

मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरुरी

जिला प्रशासन का कहना है कि सामाजिक दूरी और एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है. डीएम ने बताया कि ऐसे निर्णयों पर स्वयं मंदिर प्रशासन को आवश्यक एहतियात बरतना होगा. क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. अभी केवल श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना की छूट होगी, किसी विशेष आयोजन का नहीं. हर हाल में सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा.

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