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औरंगाबाद में यूपी के दो गांजा तस्करों को 10 साल सजा, लगाया एक-एक लाख का जुर्माना - स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट

औरंगाबाद में गांजा तस्कर को अदालत (Ganja smuggler punished in Aurangabad) ने 10 साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. पढ़ें पूरी खबर...

गांजा तस्कर को 10 साल की सजा
गांजा तस्कर को 10 साल की सजा
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Published : Nov 18, 2022, 11:35 AM IST

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में जिला व्यवहार न्यायालय (District Civil Court in Aurangabad) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने 2 गांजा तस्करों को 10-10 साल की कारावास (ganja smuggler got punished in Aurangabad) की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि दोनों तस्कर को 2 साल पहले दोनों को 27 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रामविनय सिंह इस वाद के सूचक थे.

ये भी पढ़ें- शराब तस्कर को 5 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना, फाइन नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद ने सुनाया फैसला: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मिश्रा की अदालत ने गुरूवार को एनडीपीएस केस जीआर- 02/20 में त्वरित विचारण के तहत निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधीन अभियुक्तों को सजा (ganja smugglers sentenced to 10 years jail) सुनाया है. न्यायालय ने यूपी के जौनपुर के शिवनगर निवासी शोभनाथ और जौनपुर के सोनखरी निवासी दिनेश यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 एवं 25 में दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों को एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नही देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास होगी.

6 गवाहों के बयान के बाद सुनाया गया फैसला: स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने सजा 1 के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह व्यवसाय समाज के लिए घातक है. साथ ही उन्होंने अधिकतम सजा की मांग की थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश पाठक ने कहा कि दोनों का पहला जुर्म है इसलिए कम से कम सज़ा दी जाए. अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं. पटना हाईकोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को इन अभियुक्तों को गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान सफेद रंग की इंडिगो कार में शहर के रामाबांध के पास 27 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था.

ये भी पढ़ें- बांकाः शराब तस्करी मामले में आरोपी को सुनाई गई पांच साल की सजा और 1 लाख जुर्माना

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में जिला व्यवहार न्यायालय (District Civil Court in Aurangabad) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने 2 गांजा तस्करों को 10-10 साल की कारावास (ganja smuggler got punished in Aurangabad) की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि दोनों तस्कर को 2 साल पहले दोनों को 27 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रामविनय सिंह इस वाद के सूचक थे.

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व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद ने सुनाया फैसला: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मिश्रा की अदालत ने गुरूवार को एनडीपीएस केस जीआर- 02/20 में त्वरित विचारण के तहत निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधीन अभियुक्तों को सजा (ganja smugglers sentenced to 10 years jail) सुनाया है. न्यायालय ने यूपी के जौनपुर के शिवनगर निवासी शोभनाथ और जौनपुर के सोनखरी निवासी दिनेश यादव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 एवं 25 में दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों को एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नही देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास होगी.

6 गवाहों के बयान के बाद सुनाया गया फैसला: स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने सजा 1 के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह व्यवसाय समाज के लिए घातक है. साथ ही उन्होंने अधिकतम सजा की मांग की थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश पाठक ने कहा कि दोनों का पहला जुर्म है इसलिए कम से कम सज़ा दी जाए. अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था. अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं. पटना हाईकोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को इन अभियुक्तों को गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान सफेद रंग की इंडिगो कार में शहर के रामाबांध के पास 27 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था.

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