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औरंगाबाद में सामानों की कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई- SDO

कोरोना वायरस को लेकर लगातार कालाबाजारी हो रही है. इसको लेकर शुक्रवार को एसडीओ ने व्यपारियों के साथ बैठक की. जिसमें एसडीओ की ओर से कालाबाजारी और जमखोरी को लेकर कई निर्देश दिए गए.

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Published : Mar 27, 2020, 7:16 PM IST

औरंगाबाद: लॉक डाउन के बीच जिले के दाउद नगर मं एसडीओ अनुपम सिंह ने थोक विक्रेताओं के सथ बैठक की. जिसमें उन्होंने व्यापारियों को निर्देश दिया कि लॉक डाउन के दौरान अगर किसी भी सामान की जमाखोरी या फिर कालाबाजारी की गई तो कार्रवाई की जाएगी. एसडीओ ने निर्देश दिया कि जो मूल्य हैं, ग्राहकों से उतना ही लिया जाए.

खाद्य पदार्थों की थोक और खुदरा मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसी दर पर ग्राहकों को सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है. एसडीओ ने कहा कि किसी भी व्यवसायी को सामान लाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. उन्हें अनुमंडल कार्यालय से पास निर्गत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि व्यवसायी कार्यालय में आवेदन देकर पास ले सकते हैं और उसे अपने मालवाहक वाहन पर चिपका दें. इससे उनकी मालवाहक वाहन सामान लेकर आवागमन कर सकेंगी. अनुपम सिंह ने कहा कि सभी दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं का रेट लिस्ट अपनी-अपनी दुकानों पर चिपकाने का आदेश दिया गया है और कहा गया कि उसी रेट लिस्ट के अनुसार ग्राहकों से आवश्यक वस्तुओं को बेंचे. यदि किसी दुकानदार ने होम डिलीवरी की सुविधा रखी गई है तो मूल दर पर ही ग्राहकों को सामान उपलब्ध करायएं.

दुकानों पर चिपकाना होगा रेट लिस्ट
एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह कहा कि दुकानदारों को भी हैंड वाश और सैनिटाइजर का रेट लिस्ट दुकानों के बाहर पर चिपकाना होगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझते हुए एक-एक मीटर की न्यूनतम दूरी चिन्हित करें और दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहकों को एक-एक मीटर की दूरी पर खड़ा करें. यदि किसी दुकान पर दूर से भी भीड़ देखने को मिलती है तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जा सकता है.

औरंगाबाद: लॉक डाउन के बीच जिले के दाउद नगर मं एसडीओ अनुपम सिंह ने थोक विक्रेताओं के सथ बैठक की. जिसमें उन्होंने व्यापारियों को निर्देश दिया कि लॉक डाउन के दौरान अगर किसी भी सामान की जमाखोरी या फिर कालाबाजारी की गई तो कार्रवाई की जाएगी. एसडीओ ने निर्देश दिया कि जो मूल्य हैं, ग्राहकों से उतना ही लिया जाए.

खाद्य पदार्थों की थोक और खुदरा मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसी दर पर ग्राहकों को सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है. एसडीओ ने कहा कि किसी भी व्यवसायी को सामान लाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी. उन्हें अनुमंडल कार्यालय से पास निर्गत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि व्यवसायी कार्यालय में आवेदन देकर पास ले सकते हैं और उसे अपने मालवाहक वाहन पर चिपका दें. इससे उनकी मालवाहक वाहन सामान लेकर आवागमन कर सकेंगी. अनुपम सिंह ने कहा कि सभी दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं का रेट लिस्ट अपनी-अपनी दुकानों पर चिपकाने का आदेश दिया गया है और कहा गया कि उसी रेट लिस्ट के अनुसार ग्राहकों से आवश्यक वस्तुओं को बेंचे. यदि किसी दुकानदार ने होम डिलीवरी की सुविधा रखी गई है तो मूल दर पर ही ग्राहकों को सामान उपलब्ध करायएं.

दुकानों पर चिपकाना होगा रेट लिस्ट
एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह कहा कि दुकानदारों को भी हैंड वाश और सैनिटाइजर का रेट लिस्ट दुकानों के बाहर पर चिपकाना होगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझते हुए एक-एक मीटर की न्यूनतम दूरी चिन्हित करें और दुकानों पर पहुंचने वाले ग्राहकों को एक-एक मीटर की दूरी पर खड़ा करें. यदि किसी दुकान पर दूर से भी भीड़ देखने को मिलती है तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जा सकता है.

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