औरंगाबाद: उत्पाद विभाग (Excise Department) को जिले में अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. उत्पाद विभाग की टीम ने शराब लदी एक ट्रक जब्त किया है. जब्त शराब की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है.
ताजा मामला जिले के अंबा थाना क्षेत्र का है. यहां उत्पाद विभाग की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ करीब 5969 लीटर देसी शराब बरामद किया है.
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झारखंड से शराब की तस्करी
बिहार में शराब बंदी के बावजूद तस्कर धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं. वहीं, पुलिस तस्करों पर नकेल कसने के लिए आए दिन छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त कर रही है. मामला जिले के अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेकपोस्ट के पास की है. यहां वाहन जांच के दौरान शराब लदी ट्रक झारखंड के हरिहरगंज की तरफ से आ रही थी. ट्रक के डाला के नीचे बड़ा बक्शा बनाकर उसी में शराब के कार्टन छिपाकर रखे गये थे.
इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 5969 लीटर देसी शराब लदी ट्रक जब्त किया. साथ ही ट्रक चालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है. मामले में पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है.
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मद्य निषेध विभाग को मजबूत कर रही सरकार
शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के उत्पाद न्यायालय द्वारा शराब तस्करों के मामले में कड़ी सजा सुनाई जा रही है. इसके बावजूद तस्करी के मामलों में कमी नहीं हो रही है.
राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध विभाग को मजबूत और समृद्ध करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है. मद्य निषेध इकाई को श्वान दस्ते (डॉग स्क्वायड) की अतिरिक्त 3 टीमों के साथ ही ड्रोन कैमरे भी दिए गए हैं.
दो लाख 55 हजार मामले दर्ज
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से लेकर डीजीपी तक कहते रहे हैं कि शराब पीने और बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. प्रदेश में करीब दो लाख 55 हजार मामले दर्ज किए गए हैं. अब तक 3,39,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है.
घर सील करने का निर्देश
बता दें कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां, मुकदमे और शराब जब्ती की कार्रवाई हुई. इस कानून के तहत शुरुआत में घर में शराब पाये जाने पर सभी वयस्कों की गिरफ्तारी और घर को सील करने और वाहन में शराब मिलने पर वाहन जब्ती और गिरफ्तारी के कड़े प्रावधान थे.
सख्त प्रावधानों की आलोचना और कानून के दुरुपयोग के बाद 2018 में इसमें कुछ बदलाव किये गये थे:
- पहली बार पीते हुए पकड़े गए तो तीन महीने की सजा या 50 हजार का जुर्माना.
- दूसरी बार पकड़े गए तो एक से पांच साल तक की सजा और एक लाख तक जुर्माना.
- घर में शराब पकड़े जाने पर अब सभी बालिग के बजाए जिम्मेवार ही पकड़े जाएंगे.
- परिसर जब्ती और सामूहिक जुर्माना हटा, वाहन जब्ती के नए नियम.
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