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कदाचार मुक्त इंटर की परीक्षा कराने को लेकर डीएम ने की बैठक, 45 केंद्रों पर होंगे एक्जाम

बिहार में एक फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर समीक्षा की गई. इस दौरान सभी डीएम और एसपी को कदाचारमुक्त परीक्षा कराने का निर्देश दिया है. इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गयी है.

औरंगाबाद
इंटर की परीक्षा कराने को लेकर डीएम की बैठक
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Published : Jan 31, 2021, 12:21 PM IST

औरंगाबाद: 01 फरवरी से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी ने बैठक की. इस बैठक में जिला निबंधन सह परामर्श में सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर कई निर्देश दिए गए.

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परीक्षा के लिए कुल 45 केन्द्र
गौरतलब है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की जानी है. यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराया जाएगा. परीक्षा का समय प्रथम पाली में 9:30 बजे सुबह से 12:45 बजे शाम तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 1:45 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक होगा. जिले में परीक्षा के लिए कुल 45 केन्द्र बनाए गए हैं.

  • प्रथम पाली 9:30 बजे दोपहर से 12:45 बजे दोपहर तक
  • द्वितीय पाली 1:45 बजे दोपहर से 5:00 बजे शाम तक

'सभी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे. परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. परीक्षा समाप्त होने के पहले किसी भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. सभी परीक्षार्थी 9:20 तक अपने-अपने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे'. -जिलाधिकारी

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परीक्षा के दौरानCOVID-19 के मानदंडों का पालन किया जाएगा

परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी COVID-19 के मानदंडों का पालन किया जाएगा. सभी केंद्रो पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी है और सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है. परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर परीक्षा में शामिल होना है. परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन एवं परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 90 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. साथ ही कुल 17 गस्ती दल दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही प्रत्येक 2-3 गश्ती दल दंडाधिकारी पर 01 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है.

परीक्षाकर्मी को मोबाइल फोन नहीं रखने का आदेश
डीएम ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, वीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी सुबह 8 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे. सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रो पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे. केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी परीक्षाकर्मी के पास मोबाइल फोन नहीं रहेगा. जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06186-223168 है.

  • सभी परीक्षा केन्द्रसीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे.
  • परीक्षा केन्द्र के अंदर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.
  • किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल, मोबाइल ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर आदि रखने को अनुमति नहीं है.
  • परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश वर्जित होगा.
  • परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जारी रहेगा.
  • परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट, चाय, पान, दुकान, किताब की दुकान परीक्षा केंद्र परीक्षा के दौरान बंद रहेगी.
  • किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने पर ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी मास्क लगाकर एवं हाथ को सैनिटाइज कर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे.
  • गस्ती दंडाधिकारी बनाये गए हैं जबकि 03 उड़नदस्ता दंडाधिकारी भी बनाए गए हैं.
  • जोनल दंडाधिकारी और 2 सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए है.
  • सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे.

औरंगाबाद: 01 फरवरी से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए जिले के समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी ने बैठक की. इस बैठक में जिला निबंधन सह परामर्श में सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी पदाधिकारी, जोनल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर कई निर्देश दिए गए.

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परीक्षा के लिए कुल 45 केन्द्र
गौरतलब है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की जानी है. यह परीक्षा दो पालियों में संपन्न कराया जाएगा. परीक्षा का समय प्रथम पाली में 9:30 बजे सुबह से 12:45 बजे शाम तक और द्वितीय पाली की परीक्षा 1:45 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक होगा. जिले में परीक्षा के लिए कुल 45 केन्द्र बनाए गए हैं.

  • प्रथम पाली 9:30 बजे दोपहर से 12:45 बजे दोपहर तक
  • द्वितीय पाली 1:45 बजे दोपहर से 5:00 बजे शाम तक

'सभी परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे. परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. परीक्षा समाप्त होने के पहले किसी भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. सभी परीक्षार्थी 9:20 तक अपने-अपने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे'. -जिलाधिकारी

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परीक्षा के दौरानCOVID-19 के मानदंडों का पालन किया जाएगा

परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी COVID-19 के मानदंडों का पालन किया जाएगा. सभी केंद्रो पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जानी है और सामाजिक दूरी का पालन किया जाना है. परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर परीक्षा में शामिल होना है. परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन एवं परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 90 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. साथ ही कुल 17 गस्ती दल दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. साथ ही प्रत्येक 2-3 गश्ती दल दंडाधिकारी पर 01 उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है.

परीक्षाकर्मी को मोबाइल फोन नहीं रखने का आदेश
डीएम ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, वीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी सुबह 8 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे. सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रो पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे. केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी परीक्षाकर्मी के पास मोबाइल फोन नहीं रहेगा. जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06186-223168 है.

  • सभी परीक्षा केन्द्रसीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे.
  • परीक्षा केन्द्र के अंदर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.
  • किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल, मोबाइल ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर आदि रखने को अनुमति नहीं है.
  • परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का प्रवेश वर्जित होगा.
  • परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जारी रहेगा.
  • परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट, चाय, पान, दुकान, किताब की दुकान परीक्षा केंद्र परीक्षा के दौरान बंद रहेगी.
  • किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने पर ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी मास्क लगाकर एवं हाथ को सैनिटाइज कर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे.
  • गस्ती दंडाधिकारी बनाये गए हैं जबकि 03 उड़नदस्ता दंडाधिकारी भी बनाए गए हैं.
  • जोनल दंडाधिकारी और 2 सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए है.
  • सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे.
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