ETV Bharat / state

औरंगाबाद सिविल कोर्ट में अब वर्चुअल मोड में दर्ज होंगे मुकदमे

author img

By

Published : Apr 9, 2021, 1:45 PM IST

Updated : Jun 28, 2022, 9:59 AM IST

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिविल कोर्ट औरंगाबाद एवं सब-डिविजनल सिविल कोर्ट दाउदनगर में अगला आदेश तक वर्चुअल मोड द्वारा कार्य किया जाएगा. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले को सख्ती से पालन करना होगा और कोरोना से जुडे़ नियमों का पालन करना होगा.

औरंगाबाद सिविल कोर्ट aurangabad Civil Court
औरंगाबाद सिविल कोर्ट aurangabad Civil Court

औरंगाबाद: सिविल कोर्ट औरंगाबाद और सब-डिविजनल सिविल कोर्ट दाउदनगर में 9 अप्रैल से अगले आदेश तक सभी कार्य वर्चुअल मोड पर किया जाएगा. ये आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्र द्वारा दिया गया.

वर्चुअल मोड के जरिए दर्ज होंगे मुकदमे
इस दौरान सभी मुकदमे वर्चुअल तरीके से फाइलिंग सिस्टम के जरिए दर्ज किए जाएंगे. वहीं न्यायालय परिसर में वादियों और बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा. कोरोना महामारी के नियमों के अनुपालन के साथ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद और अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर में केवल न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी और अधिवक्ता लिपिक को ही अदालत परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है.

सख्ती से होगा नियमों का पालन
न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वालों को फेस-मास्क का उपयोग करना, हाथों को सेनिटाइज़ करना और सामाजिक दूरी को बनाए रखने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा औरंगाबाद के सभी न्यायालयों को साफ और सेनिटाइज़ करने के लिए निर्देशित भी किया गया है.

औरंगाबाद: सिविल कोर्ट औरंगाबाद और सब-डिविजनल सिविल कोर्ट दाउदनगर में 9 अप्रैल से अगले आदेश तक सभी कार्य वर्चुअल मोड पर किया जाएगा. ये आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्र द्वारा दिया गया.

वर्चुअल मोड के जरिए दर्ज होंगे मुकदमे
इस दौरान सभी मुकदमे वर्चुअल तरीके से फाइलिंग सिस्टम के जरिए दर्ज किए जाएंगे. वहीं न्यायालय परिसर में वादियों और बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा. कोरोना महामारी के नियमों के अनुपालन के साथ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद और अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दाउदनगर में केवल न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी और अधिवक्ता लिपिक को ही अदालत परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है.

सख्ती से होगा नियमों का पालन
न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वालों को फेस-मास्क का उपयोग करना, हाथों को सेनिटाइज़ करना और सामाजिक दूरी को बनाए रखने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा औरंगाबाद के सभी न्यायालयों को साफ और सेनिटाइज़ करने के लिए निर्देशित भी किया गया है.

Last Updated : Jun 28, 2022, 9:59 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.